
नई दिल्ली. लॉकडाउन 4.0 पर केंद्र सरकार ने रविवार को गाइडलाइन जारी कर दिया था। गाइडलाइन में रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन सहित कुछ फैसले का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया। इसी कड़ी में आज पश्चिम बंगाल की सरकार ने लॉकडाउन की गाइडलाइन तय की। पश्चिम बंगाल की गाइडलाइन के मुताबिक, 21 मई के बाद कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य सभी जगहों पर बड़े स्टोर्स खोल दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बूथ और वार्ड स्तर पर कन्टेन्मेंट जोन चिन्हित किए जाएंगे।
27 मई से चलेंगे ऑटोरिक्शा
ममता बनर्जी ने कहा कि 27 मई से ऑटोरिक्शा चलने शुरू हो जाएंगे। एक ऑटोरिक्शा में 2 लोगों के बैठने की अनुमति होगी।
सैलून और पॉर्लर भी खुलेंगे
लॉकडाउन 4.0 के लिए नई गाइडलाइन में सैलून और पॉर्लर खोलने की अनुमति दी गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सैलून और पॉर्लर पूरी तरह से सैनिटाइज किए जाने के बाद ही खोले जाने चाहिए।
21 मई से राज्य के अंदर बस भी चलेंगी
लॉकडाउन 4.0 में 21 मई से राज्यों के अंदर बस सेवाएं भी शुरू कर दी जाएंगी। बंगाल सरकार ने साफ किया कि केंद्र सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी के बावजूद राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया नहीं जाएगा। बता दें कि नाइट कर्फ्यू के तहत शाम 7 बजे के बाद से सुबह 7 बजे तक बाहर निकलने पर रोक है।
एक दिन के अंतराल पर खुलेंगे सरकारी और प्राइवेट ऑफिस
राज्य सरकार ने ऑफिस खोलने को लेकर भी ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि एक दिन के अंतराल पर सरकारी और प्राइवेट ऑफिस खुलेंगे।
गुजरात में खुलेंगे ब्यूटी पार्लर और सलून
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बताया, राज्य को कंटेनमेंट और नॉन-कंटेनमेंट जोन में बांटा जाएगा। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक सेवाओं को ही अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा स्कूल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल पूरे राज्य में बंद रहेंगे। नॉन-कंटेनमेंट जोन में ब्यूटी पार्लर और सलून खोलने की अनुमति होगी।
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