
नई दिल्ली. कोरोना संकट के चलते दिल्ली में हालात बेकाबू हो गए हैं। यहां लोगों को ऑक्सीजन संकट और बेड की कमी जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इसी बीच दिल्ली सरकार ने एक ऐसा आदेश जारी किया, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया। यहां तक की दिल्ली हाईकोर्ट ने भी आप सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आप दफ्तरों में बैठकर कोरोना के खिलाफ युद्ध को नहीं जीत सकते।
क्या था दिल्ली सरकार के आदेश में?
दरअसल, दिल्ली सरकार ने अशोका होटल में दिल्ली हाईकोर्ट के जजों, अन्य न्यायिक अधिकारियों और उनके परिवार के लिए 100 कमरों का कोरोना केयर सेंटर बनाने का फैसला किया है। इस पर भी हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा, अनुचित मत बनो। आप अपने दफ्तरों में बैठकर ऐसे आदेश जारी करके कोरोना के खिलाफ युद्ध को नहीं जीत सकते, आप केवल अपनी समस्याओं को कम कर रहे हैं। आपने ये आदेश पारित क्यों किया।
इतना ही नहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया कि कोर्ट की ओर से अशोका होटल में जजों और कर्मचारियों व उनके परिवार के लिए कमरों को बुक करने के लिए नहीं कहा गया था। हाईकोर्ट ने कहा, आप लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं और हमें 100 कमरे दे रहे हैं। ऐसे आदेश जारी करना बंद करें।
दिल्ली में क्या है कोरोना की स्थिति?
दिल्ली में सोमवार को 20,201 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हालांकि, इससे ज्यादा 22,055 लोग ठीक हुए। हालांकि, महामारी के चलते पिछले 24 घंटे में 380 लोगों की की मौत हो गई। अब तक दिल्ली में 10 लाख 47 हजार लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 9 लाख 40 हजार ठीक हो चुके हैं, जबकि 92,358 का इलाज चल रहा है। 14,628 मरीजों की मौत हो चुकी है।
दिल्ली में बदतर हुए हालात
दिल्ली केसों के मामलों में भले ही और राज्यों से पीछे हैं। लेकिन यहां स्थिति काफी बिगड़ चुकी है। हालात ये हैं कि मरीजों को 3-3 दिन तक अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं। मरीजों को ऑक्सीजन के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। ऑक्सीजन के लिए अस्पतालों को हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है। हाईकोर्ट इस मामले में लगातार सुनवाई कर इंतजामों को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगा रहा है।
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