नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट कहा कि केवल गंभीर चिकित्सीय स्थिति होने पर ही राहत देने पर विचार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट भी आसाराम की उम्रकैद की सजा को बरकरार रख चुका है। 80 वर्ष से अधिक उम्र और कई बीमारियों का हवाला देने के बावजूद कोर्ट ने कहा कि केवल उम्र और स्वास्थ्य के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती।