High Court on Namaz: सड़क पर नमाज पर रोक? क्या बोले मुस्लिम धर्मगुरु | Razvi | Mahali | Ifraheem

High Court on Namaz: सड़क पर नमाज पर रोक? क्या बोले मुस्लिम धर्मगुरु | Razvi | Mahali | Ifraheem

Published : May 03, 2026, 11:08 AM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बिना अनुमति के सड़कों या सार्वजनिक जगहों पर नमाज़ पढ़ना सही नहीं है। कोर्ट का मानना है कि इससे लोगों को परेशानी हो सकती है और व्यवस्था बिगड़ सकती है। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि सभी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन यह काम ऐसे तरीके से होना चाहिए जिससे दूसरों को दिक्कत न हो।

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