
Punjab and Haryana High Court ने पंजाब में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए ईवीएम की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि 26 मई को मतदान होना है और चुनाव की सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं, इसलिए इस समय चुनाव प्रक्रिया में बदलाव करना उचित नहीं होगा।