
कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े 2018 के मानहानि मामले में आज सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में फैसला सुनाया जाना है। यह मामला तत्कालीन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। शिकायतकर्ता विजय मिश्रा ने इस टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। फैसले से पहले शिकायतकर्ता ने न्याय मिलने की उम्मीद जताई है। वहीं, राहुल गांधी के वकील की ओर से मामले में कानूनी विकल्पों की बात भी सामने आई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत दोषी पाए जाने पर अधिकतम दो साल की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।