शादी के नाम पर SEX, इसके बाद गले में गमछा बांध हैवान ने पूरे गांव में लड़की की इज्जत को किया तार-तार

आए दिन लड़कियों के साथ प्यार के नाम पर शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है। बिहार के समस्तीपुर में तो इससे एक कदम आगे जाकर लड़की के साथ दरिंदगी करने की घटना सामने आई है। यहां शादी के नाम पर एक हैवान ने ना सिर्फ उसे हवस का शिकार बनाया, बल्कि पूरे गांव में उसकी इज्जत भी उछाली।
 

Nitu Kumari | Published : Nov 3, 2022 5:32 AM IST / Updated: Nov 03 2022, 01:40 PM IST

रिलेशनशिप डेस्क. प्यार और शादी को लेकर लड़की ने अपने सोचने समझने की शक्ति खो दी होगी। तभी तो ना सिर्फ उसके घर रहने आ गई बल्कि कई बार शारीरिक शोषण की भी शिकार हुई। हद तो तब हो गई जब पूरे गांव में अपनी इज्जत को उसने उछलता हुआ देखा। जिसके बाद वो इंसाफ की गुहार लेकर खाकी वर्दी के पास पहुंची। मामला बिहार के समस्तीपुर से जुड़ा है, जहां एक किशोरी के साथ दरिंदगी हुई। पुलिस ने इस मामले में 3 गुनहगारों को गिरफ्तार कर लिया है।

समस्तीपुर के अंगरघाट थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले विपिन पासवान का काफी लंबे वक्त से एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। इसके बाद उसने लड़की को शादी का झांसा देकर अपने घर लेकर आ गया। यहां वो लड़की के साथ तीन दिन तक रेप किया। गांव के लोगों को जब इस बात की भनक लगी कि विपिन अपने घर बिना शादी के एक लड़की को लेकर आया है और इसके साथ गलत कर रहा है तो उन्होंने आपत्ति जताई। अपनी गलती मानने की बजाय विपिन और उसके परिवार वाले ने लड़की के ही चरित्र पर सवाल उठा दिया। इतना ही नहीं उसके गले में गमझा बांधकर पूरे गांव में घुमा कर उसे जलील किया। इस काम में लड़के के पिता, भाई और मां तीनों शामिल थे।

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पुलिस के सामने इंसाफ की लगाई गुहार

प्यार के नाम पर धोखा खाई और अपमान की शिकार हुई लड़की इंसाफ की गुहार लेकर थाने पहुंची। वहां उसने खुद पर हुए जुर्म की पूरी कहानी बताई। जिसके बाद पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। तीन लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। वहीं, आरोपी की मां फरार है। जिसकी तलाश चल रही है।

क्या कहता है कानून

कानून में शादी के नाम पर झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने पर केस दर्ज कराया जा सकता है। अगर किसी लड़की के साथ शादी के नाम पर शारीरिक संबंध बनाने की सहमति ली जाती है तो और बाद में पता चलता है कि वो झूठ बोल रहा है तो लड़की की आईपीसी की धारा-493 के तहत केस दर्ज करा सकती हैं। आरोपी लड़क के दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल तक कैद हो सकती है।

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