
E-Agricultural Equipment Subsidy Scheme: मध्यप्रदेश के किसान भाइयों और बहनों के लिए खुशखबरी है। अब खेती के लिए जरूरी आधुनिक कृषि यंत्र लेने पर राज्य सरकार का बड़ा अनुदान (सब्सिडी) मिलने वाला है। राज्य के कृषि अभियांत्रिकी विभाग ने ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर, श्रेडर या मल्चर, जीरो टिल सीड-कम-फर्टिलाइजर ड्रिल, बेलर, हे रेक या स्ट्रॉ रेक और स्लेशर जैसे कई कृषि यंत्र शामिल हैं। हाल ही में ट्रैक्टर, स्पेयर पार्ट्स और अन्य खेती के उपकरणों पर लगने वाले टैक्स और जीएसटी दरों में कटौती की गई है। इसका फायदा किसानों को नई तकनीक वाले यंत्र खरीदने में होगा। सरकार का मकसद है कि किसान आधुनिक तकनीक अपनाकर खेती को और ज्यादा फायदेमंद बना सकें।
किसी भी श्रेणी का किसान इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, लेकिन कुछ शर्तें हैं। जिसमें-
कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी
किसान अपने बैंक खाते से संबंधित यंत्र के लिए नीचे दी गई राशि का डिमांड ड्राफ्ट (DD) बनाकर आवेदन करें। बिना DD के आवेदन मान्य नहीं होगा-
ये भी पढ़ें- किसान भाईयों के लिए खुशखबरी: अब आधी कीमत में मिलेंगे ये कृषि यंत्र, जानिए कैसे मिलेगा फायदा?
मध्यप्रदेश के किसान अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र, बी-1 की प्रति, बिजली कनेक्शन प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर जैसी डॉक्यूमेंट्स के साथ ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन और आवेदन प्रक्रिया आसान है। ई-केवाईसी फिंगरप्रिंट L1 रजिस्टर्ड डिवाइस से ही आवेदन होगा। इसके अलावा, किसान नजदीकी MP Online या CSC सेंटर से भी आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी और सहायता के लिए किसान अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री या कृषि अभियांत्रिकी विभाग से संपर्क कर सकते हैं। योग्य व इच्छुक किसान समय पर आवेदन करना ना भूलें और इस योजना का लाभ उठाएं।
ये भी पढ़ें- मध्य प्रदेश कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना: 10वीं पास लड़कियों को मिलेगी आर्थिक मदद, जानिए प्रोसेस
केंद्र और राज्य सरकार की नई योजनाएं, लाभ, पात्रता, दस्तावेज़ और आवेदन प्रक्रिया समझें। नागरिक कल्याण, किसान सहायता, डिजिटल सेवाएं और हेल्थ स्कीम्स की हर अपडेट के लिए Sarkari Yojana सेक्शन पढ़ें — लाभकारी योजनाओं की सही जानकारी अब आसान भाषा में।