
Gambhir Bimari Sahayata Yojana: अगर आप गरीब श्रमिक हैं, आपके परिवार का कोई शख्स गंभीर बीमार है, आपके पास इलाज के पैसे नहीं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार की गंभीर बीमारी सहायता योजना आपके काम आ सकती है। शर्त सिर्फ इतनी है कि इस योजना के लिए आपको पात्र होना जरूरी है। इसका फायदा कोई कैसे ले सकता है, आइए जानते हैं हर एक डिटेल...
उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना एक सरकारी वित्त पोषित योजना है। यह ऐसे निर्माण श्रमिकों को आर्थिक मदद देती है जो उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की 'आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना' और 'प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' के अंतर्गत नहीं आते हैं। यह योजना निर्माण श्रमिकों और उनके परिवार के लिए लॉन्च की गई है। इसका फायदा कंस्ट्रक्शन श्रमिक और उनके परिवार के लोग ले सकते हैं।
यह योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन-आरोग्य योजना के अंतर्गत आने वाली बीमारियों को भी कवर करती है।
नोट: श्रमिक, उसकी पत्नी और मां-बाप की कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं है, सिर्फ बेटे की उम्र 21 वर्ष से कम होनी चाहिए।
गंभीर बीमारियों के इलाज का पूरा खर्च प्रदेश सरकार उठाती है। इस योजना में शामिल होने के बाद श्रमिकों को इलाज के बिल, दवा और सर्जरी जैसी जरूरतों के लिए सहायता राशि सीधे बैंक खाते में दी जाती है। इसके लिए कोई फिक्स अमाउंट निर्धारित नहीं है।
उत्तर प्रदेश सरकार की गंभीर बीमारी सहायता योजना के लिए ऑफलाइन और आनलाइन दोनों तरह से अप्लाई किया जा सकता है। आवेदक अपनी सुविधा के अनुसार इन दोनों विकल्पों में से कोई एक चुन सकता है।
नजदीकी श्रम कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय या संबंधित ब्लॉक के BDO के ऑफिस में जाएं। वहां से एप्लीकेशन फॉर्म मांगे। अप्लीकेशन फॉर्म को ठीक से भरें। फार्म के साथ सभी जरूरी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी लगाएं। फॉर्म की एक फोटोकॉपी अपने पास भी रखें। अप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करके उसी कार्यालय में जमा करें, जहां से फॉर्म लिया था।
नोट-अप्लाई प्रॉसेस पूरा होने के बाद उसका एक प्रिंट लेकर रख लें।
रजिस्ट्रेशन लिंक: https://www.uplmis.in/Guest/frm_createlogin_forlabs.aspx
अप्लीकेशन लिंक: https://www.uplmis.in/Guest/frm_CreateLogin.aspx?type=2
इस सरकारी योजना का लाभ निर्माण श्रमिक ले सकते हैं। रजिस्टर्ड श्रमिक के परिवार के सदस्य/आश्रित भी इसके हकदार हैं। ऐसे श्रमिक जो राज्य के श्रम कल्याण बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं। यह योजना खासकर उन मजदूरों के लिए बनाई गई है जिनकी इनकम सीमित है और जटिल बीमारियों के इलाज का खर्च उठाने में सक्षम नहीं हैं।
कोई उम्र की सीमा नहीं है। अगर बेटा 21 साल से कम उम्र का है तो वो भी इसका लाभ ले सकता है।
गंभीर बीमारी सहायता योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले श्रम विभाग में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ एक अप्लीकेशन श्रम विभाग में जमा करना पड़ेगा।
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कुछ जरूर डॉक्यूमेंट होने चाहिए जैसे-
केंद्र और राज्य सरकार की नई योजनाएं, लाभ, पात्रता, दस्तावेज़ और आवेदन प्रक्रिया समझें। नागरिक कल्याण, किसान सहायता, डिजिटल सेवाएं और हेल्थ स्कीम्स की हर अपडेट के लिए Sarkari Yojana सेक्शन पढ़ें — लाभकारी योजनाओं की सही जानकारी अब आसान भाषा में।