मारपीट के आरोप पर शशांक सिंह का पलटवार, कहा- कुक आदतन अपराधी है

Published : Jul 12, 2026, 05:00 PM IST
Shashank Singh. (Photo/ANI)

सार

पंजाब किंग्स के बल्लेबाज शशांक सिंह ने मारपीट का आरोप लगाने वाले कुक पर पलटवार किया है। उन्होंने कुक को आदतन अपराधी बताते हुए जबरन वसूली की साजिश का आरोप लगाया। सिंह ने कहा कि कुक पर हत्या के प्रयास और डकैती समेत 9 FIR दर्ज हैं।

भोपाल (मध्य प्रदेश) [भारत], 12 जुलाई (एएनआई): पंजाब किंग्स (PBKS) के बल्लेबाज शशांक सिंह ने रविवार को आरोप लगाया कि उन पर शारीरिक हमले का आरोप लगाने वाला रसोइया विपेंद्र सिंह तोमर एक आदतन अपराधी है, जिसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि यह घटना पहले से रची गई जबरन वसूली की साजिश का हिस्सा थी। सिंह ने कहा कि उस कर्मचारी, जिसे किसी रजिस्टर्ड एजेंसी के बजाय सीधे काम पर रखा गया था, के खिलाफ 2018 से नौ एफआईआर दर्ज थीं, जिनमें हत्या के प्रयास, डकैती और घर में अनधिकार प्रवेश के मामले शामिल थे, और वह उनमें से चार में दोषी भी ठहराया जा चुका था।

सिंह ने एएनआई को बताया, "एफआईआर 29 जून को दर्ज की गई थी, और कर्मचारी का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ग्राम पंचायत और स्थानीय पुलिस के माध्यम से किया गया। हालांकि वह केवल एक महीने के लिए काम करने आया था और यह उसका सिर्फ तीसरा दिन था, लेकिन पता चला कि उसके खिलाफ 2018 से नौ एफआईआर दर्ज हैं। आरोपों में हत्या का प्रयास, डकैती और घर में अनधिकार प्रवेश शामिल थे, और वह पहले ही चार मामलों में दोषी ठहराया जा चुका था।"

शशांक सिंह का दावा- वसूली के लिए रची गई साजिश

सिंह ने आरोप लगाया कि बाद में उन्हें शिकायत वापस लेने के लिए 7-7.5 लाख रुपये की मांग वाले फोन आए, जिसे उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने दो चांदी की गणेश प्रतिमाओं और अन्य कीमती सामानों की चोरी पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूत जमा किए, लेकिन दावा किया कि जांच में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है।

सिंह ने कहा, "तब यह स्पष्ट हो गया कि यह एक पूर्व-नियोजित कृत्य था। मुझे पता चला कि वह एक आदतन अपराधी था जो पैसे ऐंठने के इरादे से यहां आया था, यह मानते हुए कि मैं एक सार्वजनिक व्यक्ति हूं, वह आसानी से समझौता कर सकता है। कुछ दिनों बाद, मुझे एफआईआर वापस लेने के बदले 7-7.5 लाख रुपये की मांग वाले फोन भी आए। मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं उस काम के लिए भुगतान नहीं करूंगा जो मैंने नहीं किया था। मेरी गलती किसी रजिस्टर्ड एजेंसी के बजाय किसी को सीधे काम पर रखना था।"

उन्होंने आगे कहा, "स्थिति और भी खतरनाक हो सकती थी, खासकर जब मेरे बुजुर्ग माता-पिता अक्सर घर पर अकेले रहते हैं। सौभाग्य से, मैं घर पर था, और कुछ भी गंभीर नहीं हुआ। मैंने 1 जुलाई को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। हमने दो चांदी की गणेश प्रतिमाओं और अन्य कीमती सामानों की चोरी की भी सूचना दी, और सीसीटीवी फुटेज व अन्य सबूत जमा किए। हालांकि, जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है और न ही कोई और पूछताछ हुई है।"

कुक ने लगाया था मारपीट और बंधक बनाने का आरोप

पिछले महीने, घरेलू रसोइया तोमर ने सिंह, उनके पिता शैलेश सिंह और उनके ड्राइवर पर मारपीट का आरोप लगाया था और कहा था कि काम जारी रखने से इनकार करने पर उसे पीटा गया, धमकाया गया और परिवार के आवास से बाहर जाने से रोका गया। भोपाल की रातीबड़ पुलिस ने तोमर की मारपीट, गाली-गलौज और गलत तरीके से बंधक बनाने की शिकायत के बाद शशांक सिंह, उनके पिता शैलेश सिंह और परिवार के ड्राइवर के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की थी।

एफआईआर के अनुसार, रीवा जिले के 31 वर्षीय निवासी तोमर को एक परिचित के माध्यम से भोपाल लाया गया था और उसे 15,000 रुपये मासिक वेतन, भोजन, आवास और सरकारी नौकरी दिलाने में सहायता का वादा किया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मेंदोरी गांव में परिवार के आवास पर काम शुरू करने के तुरंत बाद, उसके द्वारा बनाए गए भोजन की गुणवत्ता को लेकर उसे गाली-गलौज का सामना करना पड़ा। जब उसने नौकरी छोड़ने की इच्छा व्यक्त की, तो कथित तौर पर उसका मोबाइल फोन छीन लिया गया ताकि वह किसी से संपर्क न कर सके, और उस पर काम जारी रखने का दबाव डाला गया।

एफआईआर में आगे कहा गया है कि जब उसने सुरक्षा के लिए खुद को एक कमरे में बंद कर लिया, तो आरोपियों ने कथित तौर पर कमरे में घुसकर उसके साथ मारपीट की। एक मेडिकल जांच में कथित तौर पर शिकायतकर्ता पर दिखाई देने वाली चोटें पाई गईं। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं, जिनमें धारा 296(बी), 115(2) और 3(5) शामिल हैं, के तहत मामला दर्ज किया। (एएनआई)

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