AGR मामला: दूरसंचार कंपनियों ने याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई की मांग की

वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल समेत प्रमुख दूरसंचार कंपनियों ने समायोजित सकल आय (एजीआर) मामले में शीर्ष अदालत के फैसले में कुछ निर्देशों की समीक्षा के लिए दायर अपनी याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई की बुधवार को मांग की
 

Asianet News Hindi | Published : Jan 8, 2020 1:04 PM IST

नई दिल्ली: वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल समेत प्रमुख दूरसंचार कंपनियों ने समायोजित सकल आय (एजीआर) मामले में शीर्ष अदालत के फैसले में कुछ निर्देशों की समीक्षा के लिए दायर अपनी याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई की बुधवार को मांग की।

भारती एयरटेल , वोडाफोन आइडिया और अन्य दूरसंचार कंपनियों पर पुरानी वैधानिक देनदारियों के रूप में सरकार का 1.47 लाख करोड़ रुपये का बकाया है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष खुली अदालत में सुनवाई की मांग वाली याचिका पेश की गई। उन्होंने कहा कि वह इस पर मुख्य न्यायाधीश एस . ए . बोबडे से बात करेंगे और उसकी के अनुरूप फैसले लेंगे।

Latest Videos

शीर्ष न्यायालय ने 24 अक्टूबर को दूरसंचार विभाग द्वारा तैयार की गई एजीआर की परिभाषा को बरकरार रखा था जबकि दूरसंचार कंपनियों की ओर से उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया। मामले से जुड़े एक सूत्र ने कहा था कि भारती एयरटेल ने अपनी याचिका में समायोजित सकल आय से जुड़े ब्याज , जुर्माने और जुर्माने पर ब्याज लगाने के निर्देश की समीक्षा की मांग की है।

(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)

(फाइल फोटो)
 

Share this article
click me!

Latest Videos

'वो आपकी बेटी छीन रहे हैं' ऐसा क्या बोले मोदी जो भाषण पर छिड़ा बवाल । PM Modi Speech
Almora Bus Accident: एक चूक और खत्म हो गईं कई जिंदगियां
LIVE: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड के हज़ारीबाग़ में जनता को संबोधित किया
इस एक वजह से बदली गई यूपी-पंजाब और केरल उपचुनाव की तारीख, जानिए क्या है नई डेट
BJP के ख़िलाफ़ जमकर दहाड़े AAP राज्यसभा सांसद संजय सिंह