
बिजनेस डेस्क। भारत सरकार टेलीकॉम सेक्टर (Telecom Sector) तमाम तरह के सुधारों में जुटी हुई है। जिसके तहत नई गाइडलाइंस लाने के साथ नियमों में भी बदलाव कर रही है। इसी फेहरिस्त में टेलीकॉम डिपार्टमेंट (Telecom Department) ने मंगलवार को भारत में विदेशी ऑपरेटरों के इंटरनेशनल रोमिंग सिम कार्ड और ग्लोबल कॉलिंग कार्ड की बिक्री या किराए के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करने और नवीनीकरण करने की पॉलिसी में बदलाव किया है।
टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने जारी किए दिशानिर्देश
यह कदम विदेश यात्रा करने वाले भारतीय दूरसंचार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और अन्य लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए उठाया गया है। टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने एक आधिकारिक प्रेस रिलीज में कहा कि संशोधित नियम और शर्तों को दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सिम कार्ड की बिक्री और किराए और ग्लोबल कॉलिंग पर स्वत: विचार-विमर्श के बाद डीओटी द्वारा अंतिम रूप दिया गया है।
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क्या कहती है रिवाइज्ड पॉलिसी?
1. रिवाज्ड पॉलिसी में एनओसी होल्डर्स को कस्टमर केयर सर्विस, कांटैक्ट डिटेल, एस्केलेशन मैट्रिक्स, मदवार बिल, टैरिफ योजनाओं से संबंधित जानकारीआदि के बारे में जानकारी देना अनिवार्य है।
2. डीओटी में अपीलेट अथॉरिटी के प्रावधान के साथ एनओसी होल्डर द्वारा शिकायत के समयबद्ध समाधान की सुविधा के लिए बिलिंग और उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने का भी प्रावधान किया गया है।
3. एनओसी होल्डर के लिए रिवाइज्ड पॉलिसी डीओटी में लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के साथ-साथ आवेदन प्रक्रिया आसान बनाएगी। एनओसी धारकों के मुद्दों के समाधान और प्रबंधन की सुविधा प्रदान करती है।
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