
नयी दिल्ली: राजस्व में वृद्धि की कोशिश तथा बेहतर मोबाइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) ने सेवा प्रदाताओं को चलते- फिरते मोबाइल टावर स्थापित करने के वास्ते लाइसेंस प्रदान करने की नीति शुरू की।
इस नीति के तहत कोई भी नया और केंद्र के दूरसंचार विभाग से वैध लाइसेंस हासिल कर चुकी वर्तमान दूरसंचार कंपनी या सेवा प्रदाता मासिक शुल्क के आधार पर एसडीएमसी क्षेत्र में चलते-फिरते टावर की स्थापना के वास्ते लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है।
निगम ने एक बयान में कहा कि इस नीति के अनुसार प्रति चलते फिरते टावर के लिए एकबारगी 10,000 रूपये प्रशासनिक शुल्क देना होगा जो वापस नहीं मिलेगा। मासिक शुल्क 339 रूपये प्रति वर्गफुट प्रतिमाह होगा।
(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)
(प्रतिकात्मक फोटो)
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