
OTT Ban List : केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया है, जो एंटरटेनमेंट के नाम पर अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट दिखा रहे थे। इन प्लेटफॉर्म्स पर सेक्सुअल और हिंसक कंटेंट को खुलेआम दिखाया जा रहा था, जिससे युवाओं और बच्चों पर निगेटिव असर पड़ सकता था। सरकार ने इन प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने का आदेश इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (ISPs) को जारी कर दिया है। इस फैसले के बाद ALTT, Ullu, देसी फ्लिक्स, बिग शॉट्स, गुलाब ऐप जैसे कई पॉपुलर ओटीटी ऐप अब भारत में नहीं चलेंगे।
ALTT
Ullu
Big Shorts
हॉटएक्स VIP
हलचल एप
नियोएक्स VIP
सोल टॉकीज
अड्डा टीवी
मूडएक्स
मोजाफ्लिक्स
ट्राइफ्लिक्स
फ्यूजी
शाहीट
देसी फ्लिक्स
नवरस लाइट
गुलाब एप
बूमएक्स
कंगन एप
बुल एप
जलवा एप
वॉव एंटरटेनमेंट
लुक एंटरटेनमेंट
हिटप्राइम
फेनियो
शॉपक्स
साल 2020 में लॉकडाउन के समय जब थिएटर्स बंद चल रहे थे, तब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ज्यादा देखा गया। उसी दौरान ALTT और उल्लू जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बोल्ड और अश्लील कंटेंट तेजी से स्ट्रीम हुए। ALTT की तो व्यूअरशिप मई 2020 में 60% तक बढ़ गई। MX Player पर एक एडल्ट कॉमेडी शो को एक ही दिन में 1.1 करोड़ बार स्ट्रीम किया गया था। कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि इन प्लेटफॉर्म्स का ज्यादातर कंटेंट बोल्ड और सेंसर से परे होता था।
सरकार ने जिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को बैन किया है, उन पर आरोप है कि वे बार-बार ऐसे कंटेंट दिखा रहे थे जो अश्लील, भड़काऊ और महिलाओं के सम्मान के खिलाफ थे। ये सभी काम भारतीय कानूनों के खिलाफ आते हैं। सरकार का कहना है कि ये प्लेटफॉर्म्स बार-बार चेतावनी के बावजूद अश्लीलता फैला रहे थे, जिससे युवाओं और समाज पर गलत असर पड़ रहा था। इसलिए इन्हें ब्लॉक करना जरूरी हो गया।
आईटी एक्ट, 2000 की धारा 67
इस कानून के तहत इंटरनेट पर किसी भी तरह का अश्लील कंटेंट अपलोड करना या शेयर करना अपराध है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
आईटी एक्ट की धारा 67A
अगर किसी वीडियो या कंटेंट में यौन गतिविधियों को दिखाया गया है, तो वह गैरकानूनी माना जाता है। इस धारा के तहत भी दोषियों को सजा दी जा सकती है।
BNS (भारतीय न्याय संहिता) 2023 की धारा 294
इस कानून में बताया गया है कि पब्लिक में कोई भी अश्लील हरकत करना या ऐसा कंटेंट दिखाना जो लोगों को असहज करे, वो अपराध है।
महिला अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4
इस कानून के तहत महिलाओं को किसी भी कंटेंट में आपत्तिजनक, अपमानजनक या अश्लील तरीके से दिखाना जुर्म है। इसके लिए सजा का प्रावधान है।