Spam Calls से हैं परेशान? TRAI का नया नियम लाएगा राहत, टेलीकॉम ऑपरेटर्स को देना होगा जुर्माना

बार-बार आने वाले स्पैम कॉल और मैसेज से परेशान? TRAI ने स्पैमर्स पर शिकंजा कसने के लिए नए नियम जारी किए हैं। अब गलत रिपोर्टिंग करने वाली दूरसंचार कंपनियों पर 10 लाख तक का जुर्माना!

Spam Calls: कभी आसान कर्ज तो कभी चंदे की मांग, अक्सर लोगों के मोबाइल फोन पर ऐसे कॉल आते हैं जो परेशान कर देते हैं। भारत के दूरसंचार नियामक ट्राई (TRAI) ने इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाया है। ट्राई ने बुधवार को नए नियमों के साथ स्पैम कॉल और मैसेज के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। इसके तहत बार-बार उल्लंघन करने पर 2 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना उन मामलों में लगाया जाएगा, जहां दूरसंचार कंपनियां ऐसे स्पैम की संख्या के बारे में गलत जानकारी देती हैं।

ट्राई ने दूरसंचार कंपनियों से कहा- रियल टाइम में स्पैमर्स पहचानें

ट्राई ने सभी दूरसंचार ऑपरेटरों को असामान्य रूप से हाई कॉल वॉल्यूम, छोटी कॉल अवधि और कम इनकमिंग-टू-आउटगोइंग कॉल अनुपात जैसे मापदंडों के आधार पर कॉल और SMS पैटर्न का विश्लेषण करने का निर्देश दिया है। कहा है कि कंपनियां रियल टाइम में संभावित स्पैमर्स की पहचान करें।

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गलत रिपोर्टिंग की तो देना होगा जुर्माना

स्पैमर्स की पहचान न करने और स्पैम कॉल नहीं रोकने के चलते दूरसंचार ऑपरेटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। स्पैम कॉल और मैसेज की गलत रिपोर्टिंग के मामले में दूरसंचार कंपनी को पहली बार उल्लंघन के लिए 2 लाख रुपए, दूसरी बार उल्लंघन के लिए 5 लाख रुपए और इसके बाद के उल्लंघनों के लिए 10 लाख रुपए जुर्माना देना होगा।

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