केंद्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के शिकायत अधिकारियों के फैसलों के खिलाफ व्यक्तियों द्वारा दायर अपीलों पर गौर करने के लिए एक शिकायत अपील समिति गठित (grievance appellate committee) करने की योजना बना रहा है।
टेक डेस्क. केंद्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के शिकायत अधिकारियों के फैसलों के खिलाफ व्यक्तियों द्वारा दायर अपीलों पर गौर करने के लिए एक शिकायत अपील समिति गठित (grievance appellate committee) करने की योजना बनाई है। इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code में संशोधन के लिए अधिसूचना के अनुसार, पैनल को अपील प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर निपटान करना होगा और इसका निर्णय बिचौलियों या संबंधित बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों पर बाध्य होगा।
30 दिन के भीतर होगा समस्या का समाधान
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Meity) ने कहा, "केंद्र सरकार एक या अधिक शिकायत अपील समितियों का गठन करेगी, जिसमें एक अध्यक्ष और ऐसे अन्य सदस्य शामिल होंगे, जैसा कि केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर सकती है। मौजूदा अधिसूचना के आधार पर पीड़ित व्यक्ति आदेश प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर समिति के समक्ष संबंधित शिकायत अधिकारी के निर्णय के खिलाफ अपील कर सकता है। शिकायत अपील समिति ऐसी अपील पर तेजी से कार्रवाई करेगी और अपील की प्राप्ति की तारीख से 30 कैलेंडर दिनों के भीतर अंतिम रूप से अपील का निपटान करने का प्रयास करेगी। शिकायत अपील समिति द्वारा पारित प्रत्येक आदेश का अनुपालन संबंधित मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा।
सोशल मीडिया के लिए सरकार ने लागू किये हैं ये नियम
सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नियम 26 मई, 2021 से लागू हुए। इसने फेसबुक और ट्विटर जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अनिवार्य रूप से सूचना के 'first originator' की पहचान करने में सक्षम बनाया, जो भारत की संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा को कमजोर करता है। नियमों के तहत, महत्वपूर्ण सोशल मीडिया बिचौलियों - जिनके 50 लाख से अधिक यूजर हैं - को एक शिकायत अधिकारी, एक नोडल अधिकारी और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना आवश्यक है। इन कर्मियों को भारत में निवासी होना चाहिए। Meity ने 22 जून तक मसौदा अधिसूचना पर टिप्पणी मांगी है।
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