दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बंगाल, यूपी.. जानिए पटाखे को लेकर राज्य सरकारों ने क्या बनाए नियम
Fire Crackers Banned on Diwali 2022: दीपावली पर पटाखे चलाने के लिए दिल्ली में पूरी तरह बैन है, जबकि पंजाब में दीपावली के दिन लोग रात आठ से दज बजे तक सिर्फ दो घंटे के लिए पटाखे चला पाएंगे। उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध तो नहीं हैं, मगर सरकार ने सख्ती जरूर की है।
Asianet News Hindi | Published : Oct 20, 2022 6:19 AM IST / Updated: Oct 20 2022, 12:19 PM IST
ट्रेंडिंग डेस्क। Fire Crackers Banned on Diwali 2022:दीपावली पर्व को बस कुछ दिन ही बचे हैं। लोग घर-दुकान की साफ-सफाई में जुटे हैं। सजावट के लिए सामानों की खरीद हो रही है। पटाखे चलाने की प्लानिंग भी हो रही कि इस बार क्या चलाएंगे और क्या नहीं। परिवार में हर किसी की फरमाइश अलग-अलग है। किसी को रौशनी वाले पटाखे पसंद हैं, तो कोई तेज आवाज वाले पटाखे चलाना चाहता है। कुछ लोग रॉकेट छोड़ने के पक्ष में हैं, तो कुछ आसमान में बिखरने वाली सतरंगी लड़ियां चलाना चाहते हैं।
हालांकि, इन फरमाइशों और चाहतों के बीच यह जानना जरूरी है कि सरकार ने पटाखे चलाने के लिए नियम तय कर दिए हैं और कहीं आपका क्षेत्र आपका राज्य उस दायरे में तो नहीं आ रहा, यह जरूर चेक कर लें। हालांकि, सरकार का दावा है कि यह नियम पटाखों के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हैं। जैसे, दिल्ली-एनसीआर में पटाखे पर प्रतिबंध है। इसके अलावा भी कुछ राज्यों ने इस पर पूर्ण या आंशिक बैन लगाया हुआ है।
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उत्तर प्रदेश में पटाखों को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कोई खास सख्ती नहीं बरती है। सरकार ने प्रतिबंध नहीं लगाए हैं, मगर प्रशासन को पटाखों की दुकानें आबादी वाली जगह से दूर लगाने के निर्देश जरूर दिए हैं।
दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए पारंपरिक पटाखों पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। यह बैन सिर्फ दीपावली नहीं बल्कि, अगले साढ़े तीन महीने यानी 1 जनवरी 2023 तक के लिए लागू किया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक, जिसने इसका उल्लंघन किया उसे छह महीने जेल या दो सौ रुपए जुर्माना देना होगा। इसके अलावा बेचने वाले को पांच हजार रुपए जुर्माना या तीन साल की जेल भुगतनी होगी।
पंजाब में भगवंत मान सरकार ने राहत जरूर दी है, मगर दीपावली के दिन ही, वो भी केवल दो घंटे के लिए। दीपावली के दिन लोग रात आठ बजे से दस बजे तक पटाखे चला सकते हैं। इसके अलावा प्रकाश पर्व यानी 8 नवंबर को सुबह चार बजे से पांच बजे तक एक घंटे के लिए और रात में नौ बजे से दस बजे तक एक घंटे के लिए पटाखे चलाने की इजाजत दी गई है। क्रिसमस और 31 दिसंबर को रात 11.55 से साढ़े बारह बजे यानी दोनों दिन 35-35 मिनट की छूट सरकार ने दी है।
पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए दीपावली वाले दिन सिर्फ काली पूजा के समय पटाखे चलाने की अनुमति दी है। बता दें कि कलकत्ता हाइकोर्ट ने वायु प्रदूषण को देखते हुए निर्देश जारी किया है कि क्यू आर कोड वाले ग्रीन पटाखे के अलावा रेगुलर पटाखों की बिक्री राज्य में नहीं की जाए।
हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हुए हैं कि राज्य में सिर्फ ग्रीन पटाखों की बिक्री होगी और लोग यही पटाखा चला भी सकेंगे। राज्य में रेगुलर पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा हुआ है और नियम तोड़ने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं।
तमिलनाडु में एमके स्टालिन सरकार ने पटाखों पर बैन लगाया हुआ है। हालांकि, राज्य सरकार ने दीपावली वाले दिन सुबह और शाम को एक-एक घंटे के लिए पटाखे चलाने की अनुमति दी हुई है। इसके तहत दीपावली के दिन यानी 24 अक्टूबर को लोग सुबह छह बजे से सात बजे तक और शाम को सात बजे से आठ बजे तक पटाखे चला सकेंगे। इसके बाद और इसके पहले चलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी।
असम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने राज्य में पटाखे चलाने की छूट तो दी है, मगर सुबह सात बजे से रात नौ बजे के तक के लिए ही। रात दस बजे से सुबह छह बजे के बीच जिन्होंने भी पटाखा चलाया, उन एक्शन लिया जाएगा।
तेलंगाना में मुख्यमंत्री के. चंद्रेशेखर राव ने राज्य में राज्य में रेगुलर पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, जबकि ग्रीन पटाखे चलाने की लोगों को छूट दी गई है। रेगुलर पटाखों की खरीद, उपयोग और बिक्री करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।