अब इसे क्या कहें? 2-3,4 नहीं, जनाब ने एक बाइक पर बैठा लिए 7 लोग, लेडी IAS ने भी मकड़ा माथा

Published : Sep 01, 2022, 08:54 AM ISTUpdated : Sep 01, 2022, 10:42 AM IST
अब इसे क्या कहें? 2-3,4 नहीं, जनाब ने एक बाइक पर बैठा लिए 7 लोग, लेडी IAS ने भी मकड़ा माथा

सार

एक बाइक पर कितने लोग बैठाए जा सकते हैं? मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से तो सिर्फ 2 लोग सवारी कर सकते हैं, लेकिन इन जनाब को देखिए? इन्होंने 7 लोगों को बाइक पर बैठा रखा है। इनके इस स्टंट का वीडियो एक IAS ने ट्वीट किया है।

ट्रेंडिंग न्यूज. एक बाइक पर 2 लोग ही सवारी कर सकते हैं। इससे अधिक बैठाने पर चालान कट सकता है, लेकिन इन जनाब में इसका जैसे कोई डर नहीं दिखता। मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से सिर्फ 2 लोग सवारी कर सकते हैं, लेकिन इन जनाब ने 7 लोगों को बाइक पर बैठा रखा है। इनके इस स्टंट का वीडियो एक IAS ने ट्वीट किया है।

एक बाइक पर पूरा परिवार
IAS अधिकारी सुप्रिया साहू ने यह वीडियो अपने ट्वीटर अकाउंट से शेयर किया है। वीडियो में एक परिवार के 7 सदस्यों को एक अज्ञात स्थान पर बाइक पर चढ़ते हुए दिखाया गया है। सुप्रिया अकसर ऐसे दिलचस्प और शॉकिंग वीडियो शेयर करती रहती हैं। इस वीडियो को सुप्रिया 'Speechless' कैप्शन के साथ पोस्ट किया है।

वीडियो में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले वह आदमी बाइक पर चढ़ता है और उसे स्टार्ट करता है। इसके बाद दो महिलाएं उसके सामने पेट्रोल टैंक पर दो बच्चों को बैठाती हैं। इस बीच एक महिला बाइक पर पीछे बैठ जाती है। दूसरी महिला उस महिला की गोद में एक एक बच्चे को बिठा देती है। इसके बाद दूसरी महिला भी एक बच्चे को गोद में उठाकर बाइक पर बैठ जाती है। यानी चार बच्चे, तीन वयस्क। कुल सात लोग। इनमें से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ था। वीडियो क्लिप वहां से उनकी बाइक निकलने तक की है।  यह वीडियो सोशल मीडिया पर जबर्दस्त वायरल हो गया है। इसे दो दिनों से भी कम समय में लगभग 3 मिलियन यूजर्स ने देखा। कई लोगों ने इस पर मजेदार कमेंट्स किए। एक यूजर ने कमेंट किया, 'बाइक के लिए बढ़िया विज्ञापन।'

वर्ष 2021 में लागू हुआ था नया मोटर व्हीकल एक्ट
वर्ष, 2021 में नया मोटर व्हीकल (संशोधन) एक्ट 2019 संसद में पास हुआ था। इसमें ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। कानून में अन्य बदलावों के अलावा ट्रैफिक के नियम तोड़ने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। नए कानून के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने का जुर्माना 2000 रुपए से बढ़ाकर 10 हजार किया गया। इसके अलावा रैश ड्राइविंग का जुर्माना 1000 से बढ़ाकर 5000 रुपए किया गया। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने का जुर्माना 500 रुपए से बढ़ाकर 5 हजार कर दिया गया था। सीट बेल्ट या हेलमेट न पहनने पर भी जुर्माना 100 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए किया गया था। इस एक्ट के लागू होते ही देश में कई ऐसे चालान हुए, जिनमें दोपहिया वाहन की कीमत से ज्यादा जुर्माने की राशि बनी। इस पर कई राज्यों ने नियम लागू न करने की बात कही थी। 

pic.twitter.com/O86UZTn4at

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