Swiggy ने कस्टमर के साथ ऐसा क्या किया, जो मामला कोर्ट पहुंचा तो देना पड़ा 20 हजार रुपए का जुर्माना

अभिषेक ने पंचकूला उपभोक्ता फोरम में शिकायत की थी। करीब 2 साल तक सुनवाई हुई। कोर्ट ने 20 हजार रुपए का जुर्मान लगाया। कहा कि ब्याज के साथ 4.50 रुपए भी वापस किए जाए।
 

Asianet News Hindi | Published : Jul 10, 2021 11:12 AM IST / Updated: Jul 10 2021, 04:54 PM IST

नई दिल्ली. हरियाणा के पंचकुला में रहने वाले अभिषेक गर्ग ने स्विगी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि सॉफ्ट ड्रिंग ऑर्डर करने पर 4.50 रुपए जीएसटी लिया गया। शिकायत के बाद स्विगी को 20,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ा। पंचकुला के जिला उपभोक्ता फोरम ने जुर्माना लगाया गया।

अभिषेक को 10 हजार रुपए मिलेंगे

जुर्माने की आधी रकम कस्टमर अभिषेक गर्ग और आधी हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर को जाएगी। इतना ही नहीं, स्विगी तो शिकायत दर्ज करने की तारीख से लेकर फैसले तक कम से कम 9% ब्याज के साथ 4.50 रुपए वापस करने के लिए कहा गया। 

अभिषेक ने 2018 में दर्ज कराई थी शिकायत

अभिषेक ने अगस्त 2018 में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने स्विगी से 144 रुपए का गार्लिक स्टिक और 90 रुपए का सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर किया था। तब सॉफ्ट ड्रिंग पर 4.50 रुपए जीएसटी चार्ज लिया गया था। जबकि अभिषेक ने एमआरपी की कीमत का पहले से ही भुगतान किया था। 

स्विगी ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि वे एक मीडिएटर के रूप में काम करते हैं। जिस पर जिला उपभोक्ता विवाद कमीशन ने कहा कि  ऐसा नहीं है कि स्विगी अपने कस्टमर को मुफ्त सेवा दे रहा है।

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