बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान के खिलाफ राजनीतिक दलों में नाराजगी देखी जा रही है। इसी को लेकर कोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने निर्देश दिया कि पुनरीक्षण के लिए जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड पर भी विचार करे। इसी के साथ मुद्दों पर जवाब दाखिल करने को कहा गया और मामले में अगली सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तारीख तय की गई। कोर्ट ने मतदाता सूची पुनरीक्षण पर रोक नहीं लगाई है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से 3 मुद्दों पर जवाब मांगा है।