Malegaon Blast Case: 'भगवा आतंकवाद' का झूठ Expose, समझें मालेगांव मामले पर NIA कोर्ट का फैसला

Published : Jul 31, 2025, 03:04 PM IST

मालेगांव ब्लास्ट केस में आखिरकार फैसला आ गया है। 17 सालों के लंबे इंतजार के बाद 31 जुलाई 2025 को कोर्ट ने फैसला सुनाया और सभी सातों आरोपियों को बरी किया है। एनआईए कोर्ट ने 2008 में मालेगांब ब्लास्ट मामले में प्रज्ञा सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, सुधाकर धर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी को बरी किया है। कोर्ट के अनुसार अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया है कि बम मोटरसाइकिल पर था। इसी के साथ बम बनाने या सप्लाई होने जैसे सवालों पर भी कोई सबूत नहीं मिला। यह भी साबित नहीं हुआ कि बम किसने लगाया था। कोर्ट ने कहा कि पंचनामा ठीक से नहीं हुआ, घटनास्थल से फ्रिंगरप्रिंट भी नहीं लिए गए और बाइक का चेचिस नंबर भी रिकवर नहीं हुआ।

03:24Swatantra Bhardwaj केस अपडेटः वकील करते रहे इंतजार, पुलिस ने किया खेला!
05:43Saharanpur Mosque Case: सरकारी वकील ने बताया एक-एक सच, सपा-कांग्रेस वालों को भी सुनना चाहिए
13:09सहारनपुर कलेक्टरेट में बुलडोजर एक्शन पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, क्या बोले सपा प्रमुख?
18:43Gorakhpur: Yogi के हाथों 81 शिक्षकों का सम्मान, मुख्यमंत्री ने क्या कहा-सुनिए...
05:20कलेक्टरेट मस्जिद विवाद: सपा विधायक Ashu Malik का बड़ा खुलासा, हाउस अरेस्ट पर क्या कहा
13:26Nishu Azad मामले में Sourav Das का बड़ा वार! Rahul Gandhi के समर्थन से बढ़ा जोश, CJP-D पर भी गरजे
04:45मौत और मलबे के बीच Nepal का बड़ा ऑपरेशन! Trishuli Bazar में शुरू हुई जिंदगी की वापसी
04:38'Saharanpur में उड़ाईं गईं संविधान की धज्जियां', Imran Masood ने क्या कहा-सुनिए...
05:58Modi With Teachers: 'मुझे सिखाओ', जब PM Modi ने टीचर से ली जबरदस्त क्लास
05:47Ikra Hasan हाउस अरेस्टः सपा MP और पुलिस के बीच जोरदार बहस का VIDEO