तमिलनाडु की एम. के. स्टालिन सरकार को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। उच्चतम न्यायालय ने सरकार के 10 बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध बताया। अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में बताते हुए कहा, “राज्यपाल को एक दोस्त, दार्शनिक और राह दिखाने वाले की तरह होना चाहिए। आप संविधान की शपथ लेते हैं। आपको किसी राजनीतिक दल की तरफ से संचालित नहीं होना चाहिए। आपको उत्प्रेरक बनना चाहिए, अवरोधक नहीं। राज्यपाल को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई बाधा पैदा न हो।“