स्कूल में सिगरेट पी रहा था स्टूडेंट, टीचर ने रोका तो 12 बार घोंपा छुरा और दे दी मौत

Published : Oct 26, 2019, 12:12 PM ISTUpdated : Oct 26, 2019, 01:07 PM IST
स्कूल में सिगरेट पी रहा था स्टूडेंट, टीचर ने रोका तो 12 बार घोंपा छुरा और दे दी मौत

सार

कई बार स्टूडेंट्स गलत काम करने से मना करने के बाद अपने टीचर्स पर हमला तक कर देते हैं। ऐसी ही एक घटना इंडोनेशिया के मनाडो शहर में सामने आई, जब 16 वर्ष के एक स्टूडेंट ने स्कूल में सिगरेट पीने से मना करने पर टीचर को छुरा घोंप दिया। 

हटके डेस्क। कई बार स्टूडेंट्स गलत काम करने पर मना करने के बाद अपने टीचर्स पर हमला तक कर देते हैं। ऐसी ही एक घटना इंडोनेशिया के मनाडो शहर में सामने आई, जब 16 वर्ष के एक स्टूडेंट ने स्कूल में सिगरेट पीने से मना करने पर टीचर को छुरा घोंप दिया। यह घटना 21 अक्टूबर की है। दो स्टूडेंट्स को स्कूल कम्पाउंड में प्लान्ट लगाने का काम सौंपा गया था। यह काम पूरा करने के बाद दोनों स्टूटेंड वहीं बैठ कर स्मोकिंग करने लगे। जबकि स्कूल कैम्पस में स्मोकिंग करना बिल्कुल मना है। उसी समय 54 साल के एक टीचर एलेक्जेंडर वैलेन्टिनो वहां से गुजरे और सिगरेट पीने पर छात्रों को डांट लगाई। उन्होंने स्टूडेंट्स से अपने घर जाने को कहा।

घर से छुरा लेकर आया एक स्टूडेंट
इसके बाद दोनों स्टूडेंट वहां से चले गए। लेकिन कुछ ही समय के बाद उनमें एक घर से छुरा लेकर आया। वह टीचर से बदला लेने के मकसद से आया था। उस समय टीचर एलेक्जेंडर वैलेन्टिनो घर वापस जाने के लिए अपनी बाइक पर बैठ चुके थे। तभी उस स्टूडेंट ने उन्हें रोका। जैसे ही वे बाइक से उतरे, उस स्टूडेंट ने छुरे से ताबड़तोड़ उन पर हमला कर दिया और 12 बार छुरा घोंपा। टीचर जमीन पर गिर पड़े। वहां से गुजर रहे किसी शख्स ने इस घटना का वीडियो बना लिया।

छुरा लगने पर भी उठ खड़े हुए एलेक्जेंडर
छुरा लगने पर भी एलेक्जेंडर ने हिम्मत दिखाई और उठ खड़े हुए। उन्होंने मदद के लिए आवाज लगाई। काफी स्टूडेंट और टीचर वहां जुट गए। एलेग्जेंडर को मलायांग हॉस्पिटल पहुंचाया गया। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने तत्काल इमरजेंसी में उनका ट्रीटमेंट शुरू किया, लेकिन शाम तक उन्होंने दम तोड़ दिया।  

स्टूडेंट को हो सकती है 20 साल की जेल
छुरा घोंपने के बाद वह स्टूडेंट तत्काल वहां से भाग निकला था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। माइनर होने के बावजूद  उस पर क्रिमिनल कोड की धारा 340 के तहत मुकदमा चलेगा। उसे 20 साल की जेल की सजा भी हो सकती है।   
 

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