इमरान खान ने पाकिस्तान में लगाया 'सिविल मार्शल लॉ', संविधान को चुनौती दी: शहबाज शरीफ

पाकिस्तान के विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) ने कहा है कि इमरान खान (Imran Khan) ने सिविल मार्शल लॉ लगा दिया है। इमरान खान ने अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ मिलकर पाकिस्तान के संविधान को चुनौती दी है।

Asianet News Hindi | Published : Apr 4, 2022 9:27 AM IST / Updated: Apr 04 2022, 03:00 PM IST

इस्लामाबाद। अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran khan) ने रविवार को नेशनल असेंबली भंग कर दिया था। इस मामले में सोमवार को विपक्ष के नेता और पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन) के लीडर शाहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान ने देश में "सिविल मार्शल लॉ" लगा दिया है। 

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शाहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान ने अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ मिलकर पाकिस्तान के संविधान को चुनौती दी है। अदालत के आदेशों का उल्लंघन करते हुए (तत्कालीन) प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने असंवैधानिक कदम उठाए हैं। यह सच है कि कोई सदन की कार्यवाही को चुनौती नहीं दे सकता, लेकिन अगर वहां संविधान का उल्लंघन होता है तो क्या इसकी रक्षा नहीं की जाएगी? शाहबाज शरीफ ने कहा कि फवाद चौधरी और स्पीकर ने सदन में लिखित पत्रों को पढ़ा।

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इमरान खान ने अपने अहंकार के लिए किया संविधान का उल्लंघन
पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो-जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट से "इमरान खान के तख्तापलट को रोकने" और पाकिस्तान में "राजनीतिक संकट को दूर करने के लिए पूर्ण अदालत की पीठ" बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि रविवार को नेशनल असेंबली में जो हुआ वह संविधान का घोर उल्लंघन था। बिलावल ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री को हटाने का एक कानूनी तरीका है । इमरान खान ने सिर्फ अपने अहंकार के लिए संविधान का उल्लंघन करके अविश्वास प्रक्रिया को नाकाम किया। 

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शाहबाज शरीफ के साथ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो-जरदारी, जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल (जेयूआई-एफ) के नेता असद महमूद, मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान एमक्यूएम-(पी) के संयोजक खालिद मकबूल सिद्दीकी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल (बीएनपी-एम) प्रमुख अख्तर मेंगल और अन्य नेता मौजूद थे।

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कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति तक पीएम बने रहेंगे इमरान खान
बता दें कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली रविवार को भंग कर दी गई थी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने कहा है कि पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 224ए के तहत कार्यवाहक पीएम की नियुक्ति तक इमरान खान प्रधानमंत्री बने रहेंगे। अल्वी ने एक ट्वीट में कहा, "इमरान अहमद खान नियाजी पाकिस्तान के इस्लामी गणराज्य के संविधान के अनुच्छेद 224 ए (4) के तहत कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति तक प्रधानमंत्री के रूप में बने रहेंगे।"

यह भी पढ़ें-  पाकिस्तान में सियासी संकट: डिप्टी स्पीकर के आदेश को निलंबित करने से SC का इनकार, नवाज शरीफ पर फिर हमला

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