कोर्ट के सामने इमरान ने लगाई गुहार, बोले- लगाए जा सकते हैं जहर के इंजेक्शन, 24 घंटे नहीं जाने दिया वॉशरूम

Published : May 10, 2023, 04:36 PM ISTUpdated : May 12, 2023, 02:17 AM IST
imran khan

सार

पीटीआई चीफ ने कहा कि उन्हें धीरे धीरे मौत वाले इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें हिरासत को दौरान 24 घंटे तक वॉशरूम भी नहीं जाने दिया गया।

इस्लामाबाद: अल-कादिर ट्रस्ट मामले में पुलिस लाइंस की एक विशेष अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट में सुनवाई के दौरान इमरान खान ने कहा कि उन्हें डर है कि उन्हें मारा जा सकता है। पीटीआई चीफ ने कहा कि उन्हें धीरे धीरे मौत वाले इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें हिरासत को दौरान 24 घंटे तक वॉशरूम भी नहीं जाने दिया गया।

पीटीआई प्रमुख ने कोर्ट को बताया कि गिरफ्तारी के वक्त एनएबी ने उन्हें गिरफ्तारी वारंट नहीं दिखाया। उन्होंने दावा किया कि जब वह NAB ऑफिस पहुंचने उसके बाद उन्हे गिरफ्तारी वारंट दिखाया गया। इससे पहले सुनवाई की शुरुआत में NAB ने 14 दिन की रिमांड मांगी हालांकि, पीटीआई के वकीलों ने अनुरोध का विरोध किया।

पीटीआई प्रमुख के वकीलों मुहैया कराये जाएंगे दस्तावेज

अब्बासी ने न्यायाधीश को आश्वासन दिया कि पीटीआई प्रमुख के वकीलों को सभी आवश्यक दस्तावेज मुहैया कराये जाएंगे। न्यायाधीश ने कानूनी टीम को खान के साथ चर्चा करने का निर्देश दिया क्योंकि पूर्व ने शिकायत की थी कि अधिकारियों ने सुनवाई से पहले उन्हें अपने मुवक्किल से मिलने की अनुमति नहीं दी।

स्पेशल लोकेशन पर हो रही है सुनवाई

उल्लेखनीय है कि खान को संघीय राजधानी में एक नियमित अदालत में नहीं लाया गया था और उसकी निर्धारित सुनवाई उस स्थान पर हुई जहां वह हिरासत में थे। इस्लामाबाद के मुख्य आयुक्त ने पहले कहा था कि खान को एफ-8 कोर्ट कॉम्प्लेक्स और ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स जी 11/4 में ले जाने के बजाय न्यू पुलिस गेस्ट हाउस, पुलिस लाइंस में पेश किया जाएगा।

पाकिस्तान में हुए विरोध प्रदर्शन

बता दें कि NAB ने मंगलवार को पीटीआई अध्यक्ष को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उस समय गिरफ्तार कर लिया था, जब वह दो मामलों में जमानत लेने के लिए कोर्ट में पेश हुए थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद देशभर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और कई जगह पर हिंसक घटानएं हुईं।

यह भी पढ़ें- Imran Khan Arrest: इमरान खान की गिरफ्तार से सेना का कोई लेना-देना नहीं, कानून के तहत हुई है गिरफ्तारी

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