
इस्लामाबाद : लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पंजाब से हिरासत में लिए गए PTI के 123 कार्यकर्ताओं को रिहा करने का दिया आदेश है। इन सभी को 9 मई को हुई हिंसा में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
कोर्ट ने अपने आदेश में सरकार को बिना देरी किए पीटीआई कार्यकर्ता को रिहा करने को कहा है। बता दें कि न्यायमूर्ति अनवारुल हक ने पीटीआई नेता फारुख हबीब द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान आदेश जारी किए। उन्होंने हिरासत में लिए गए पार्टी कार्यकर्ताओं की रिहाई को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी।
लाहौर ATC ने दी थी इमरान खान को जमानत
गौरतलब है कि शुक्रवार को लाहौर की एक आतंकवाद-रोधी अदालत ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान इसी मामले में 2 जून तक जमानत दी थी। साथ ही कोर्ट ने खान को जांच में शामिल होने का आदेश भी दिया था।
पुलिस ने पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया
पुलिस ने पूर्व प्रधानमंत्री , अन्य पीटीआई नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस की टीमों पर हमला करने , सरकारी संपत्ति और वाहनों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया था।
इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हिंसा
बता दें कि बीते 9 मई को पाकिस्तानी रेंजर्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट परिसर से इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद देशभर में पीटीआई समर्थकों और कार्यकर्तओं ने विरोध प्रदर्शन किए। इस दौरान कई शहरों में हिंसा और आगजनी भी हुई।
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