स्विस कोर्ट ने हिंदुजा परिवार के चार मेंबर्स को साढ़े चार साल कैद की सजा सुनाई, हाउस हेल्पर्स का शोषण करने का दोषी ठहराया

हिंदुजा परिवार के चारों सदस्यों पर हाउस हेल्प का शोषण करने और उन्हें प्रताड़ित करने का दोषी ठहराया गया है। कोर्ट में सभी सदस्यों पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी आरोप लगा है। आपराधिक कोर्ट ने चारों मेंबर्स को दोषी पाया और एक समान सजा सुनाई है।

 

Swiss Court sentenced imprisonment to Hinduja: भारतीय मूल के प्रमुख कारोबारी परिवार हिंदुजा फैमिली के चार सदस्यों को स्विस कोर्ट ने साढ़े चार साल की कैद की सजा सुनाई है। हिंदुजा परिवार के चारों सदस्यों पर हाउस हेल्प का शोषण करने और उन्हें प्रताड़ित करने का दोषी ठहराया गया है। कोर्ट में सभी सदस्यों पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी आरोप लगा है। आपराधिक कोर्ट ने चारों मेंबर्स को दोषी पाया और एक समान सजा सुनाई है।

भारतीय मूल के हैं चारों

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हिंदुजा परिवार के चारों सदस्य जिनको कोर्ट ने दोषी पाया है वह भारतीय मूल के हैं। प्रकाश हिंदुजा, उनकी पत्नी, बेटा और बहू को कोर्ट ने दोषी पाया है। इन पर मानव तस्करी का आरोप है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के माध्यम से यह लोग अपने हाउस हेल्पर्स को वहां ले गए थे। तस्करी के शिकार सभी लोगों को बहला फुसलाकर हिंदुजा परिवार स्विट्जरलैंड लेकर गया। हिंदुजा परिवार के सदस्यों ने कथित तौर पर जिनेवा में लक्जरी लेकसाइड विला में नौकरों को नियुक्त किया।

कोर्ट की सुनवाई में परिवार के सदस्यों की बजाय मैनेजर मौजूद

कोर्ट ने जब मामले की सुनवाई की तो हिंदुजा परिवार के चारों सदस्य मौजूद नहीं थे। कोर्ट में सुनवाई के वक्त उनके बिजनेस मैनेजर नजीब जियाजी मौजूद रहे। कोर्ट ने कहा कि परिवार के सभी चार सदस्य श्रम शोषण और अनधिकृत रोजगार के लिए जिम्मेदार हैं। हिंदुजा परिवार पर आरोप है कि उन लोगों ने श्रमिकों का पासपोर्ट जब्त कर लिया और उनका भुगतान भी समय से नहीं किया। हाउस हेल्पर्स को भुगतान भारतीय रुपये में किया न कि स्विस फ्रैंक में। तमाम कर्मचारियों का भुगतान भी नहीं किया। सभी को विला में ही रखा गया और बाहर नहीं जाने दिया जाता।

दशकों से स्विट्जरलैंड में बसे हिंदुजा परिवार की यह काला कारनामा इसी महीना सामने आया जब कोर्ट में पेश हुआ। जिनेवा की एक कोर्ट में शोषण और मानव तस्करी के अलावा स्विस श्रम कानून के उल्लंघन सहित कई गंभीर आरोपों में केस दायर किया गया था। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई है।

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