
दुबई: संयुक्त अरब अमीरात की एक अदालत ने 43 वर्षीय एक सूडानी को अपने एक हमवतन की हत्या करने तथा एक भारतीय महिला एवं उसकी नाबालिग बेटी पर 2019 में हमला करने के जुर्म में दस साल की कैद की सजा सुनायी है।
खलीज टाईम्स की सोमवार की खबर के अनुसार अभियुक्त को मारे गये व्यक्ति नग्गी शेख इदरीस (46) के परिवार को 2,00,000 दिरहम (54,450 डॉलर) का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया गया।
अभियुक्त का नाम नहीं बताया गया-
खबर के अनुसार अभियुक्त को हत्या के जुर्म में सात साल की कैद और भारतीयों पर हमला करने के अपराध में तीन साल की कारावास की सजा सुनायी गयी। उसके बाद उसे सूडान भेज दिया जाएगा। इस खबर में अभियुक्त का नाम नहीं बताया गया है।
16 जनवरी, 2019 का का हैं मामला-
हत्या और हमला 16 जनवरी, 2019 को हुए। भारतीय महिला ने बताया कि वह शारजाह के अल बुतैना इलाके में अपनी सात वर्षीय बेटी के साथ घर लौट रही थी, तब एलीवेटर पर हमलावर ने उन पर चाकू से वार किया था। महिला के अनुसार उसकी चीख सुनकर जब इदरीस दखल देने वहां पहुंचा तब उसकी छाती में भी चाकू लगा और मौके पर ही उसकी जान चली गयी।
(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)
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