H-1B वीजा पर रोक नहीं लगाएंगे ट्रंप, बोले- करता हूं सक्षम लोगों का स्वागत

Published : Jan 23, 2025, 03:12 PM ISTUpdated : Jan 23, 2025, 03:13 PM IST
President Donald Trump

सार

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा जारी रखने का फैसला किया है, लेकिन जन्मसिद्ध नागरिकता खत्म कर दी है। अब अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चों को नागरिकता के लिए माता-पिता में से कम से कम एक का अमेरिकी नागरिक या ग्रीन कार्ड धारक होना जरूरी है।

वर्ल्ड डेस्क। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह H-1B वीजा बंद नहीं करेंगे। वह अमेरिका आने वाले "सक्षम लोगों" का स्वागत करते हैं। ट्रंप ने कहा, "H-1B वीजा को लेकर चल रही बहस के दोनों पक्ष मुझे पसंद हैं। मुझे यह पसंद है कि हमारे देश में बहुत ही सक्षम लोग आएं, भले ही इसके लिए प्रशिक्षण देना और मदद करना पड़े। मैं रुकना नहीं चाहता।"

ट्रंप ओरेकल के सीटीओ लैरी एलिसन, सॉफ्टबैंक के सीईओ मासायोशी सोन और ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन के साथ थे। ट्रंप ने कहा कि यह वीजा सिर्फ तकनीकी उद्योग के लिए ही नहीं बल्कि अन्य व्यवसायों के लिए भी उच्च गुणवत्ता वाले पेशेवरों को लाने के लिए लागू है।

उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि हमारे देश में सक्षम लोग आएं। H-1B, मैं इसे बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैं इस कार्यक्रम का उपयोग करता हूं। मैत्रे डी, वाइन विशेषज्ञ, यहां तक कि वेटर, उच्च गुणवत्ता वाले वेटर, आपको सबसे अच्छे लोग मिलने चाहिए। लैरी जैसे लोगों को इंजीनियरों की जरूरत है। नासा को भी इंजीनियरों की जरूरत है।"

बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत के बाद से H1-B वीजा चर्चा में है। टेस्ला के मालिक एलन मस्क जैसे कुछ सहयोगी योग्य पेशेवरों को लाने के लिए इसका समर्थन करते हैं। वहीं अन्य का तर्क है कि विदेशी कर्मचारियों के आने से अमेरिकी नागरिकों से नौकरियां छीन जाती हैं।

ट्रम्प ने खत्म कर दी है जन्मसिद्ध नागरिकता

डोनाल्ड ट्रम्प H-1B वीजा को भले जारी रखें, लेकिन उन्होंने जन्मसिद्ध नागरिकता खत्म कर दिया है। अमेरिका में नियम था कि जो बच्चा वहां जन्म ले उसे खुद ही अमेरिका की नागरिकता मिल जाती है। चाहे उसके माता-पिता अमेरिका के नागरिक

ट्रम्प ने घोषणा की कि जब तक अमेरिका में किसी नवजात शिशु के माता-पिता में से कम से कम एक अमेरिकी नागरिक या ग्रीन कार्ड धारक नहीं है, तब तक बच्चा अमेरिकी नागरिक नहीं होगा।

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उनके इस फैसले का असर अमेरिका में अस्थायी वीजा स्थिति वाले सभी लोगों पर पड़ेगा। इसमें H1-B वीजा वाले लोग भी शामिल हैं। यह फैसला 20 फरवरी से अमेरिका में पैदा हुए सभी बच्चों पर लागू होगा।

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