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Budget 2024 : अब प्राइवेट जॉब में भी NPS पर सरकारी नौकरी जैसा फायदा

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NPS पर बड़ा ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024-25 में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों (Employers) के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) कंट्रीब्यूशन लिमिट 10 परसेंट से बढ़ाकर 14 परसेंट कर दिया है।

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प्राइवेट-सरकारी सेक्टर में लागू

यह डिडक्शन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी से होगा। ये बदलाव नए टैक्स रिजीम के तहत सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर की कंपनियों पर लागू होगा।

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NPS लिमिट में बदलाव का किसे ज्यादा फायदा

सरकारी नौकरी करने वालों के पहले से ही एनपीएस कंट्रीब्यूशन पर 14% डिडक्शन मिलता है। इस बदलाव के बाद प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी इसका फायदा होगा।

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NPS लिमिट को लेकर नियम

सेक्शन 80CCD(2) के तहत एनपीएस डिडक्शन न्यू और ओल्ड दोनों टैक्स रिजीम में उपलब्ध है। 14 प्रतिशत की बढ़ी लिमिट सिर्फ नई, सिंप्लिफाइड रिजीम के तहत ही लागू होगी।

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NPS लिमिट पर वित्त मंत्री ने क्या कहा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट स्पीच में कहा, 'सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट में सुधार के लिए NPS के लिए कंपनी के खर्च की कटौती को कर्मचारी की सैलरी के 14% करने का प्रस्ताव है'

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नेशनल पेंशन सिस्टम क्या है

नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस एक सरकारी निवेश योजना है, जिसे रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए बनाया गया है। एनपीएस में टियर 1 और टियर 2 अकाउंट्स होते हैं।

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एनपीएस के दो अकाउंट्स क्या हैं

NPS टियर 1 एक पेंशन अकाउंट है, जो रिटायरमेंट सेविंग पर फोकस है। वहीं, एनपीएस टियर 2 एक तरह से वॉलेंटरी सेविंग अकाउंट की तरह काम करता है।

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