वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024-25 में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों (Employers) के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) कंट्रीब्यूशन लिमिट 10 परसेंट से बढ़ाकर 14 परसेंट कर दिया है।
यह डिडक्शन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी से होगा। ये बदलाव नए टैक्स रिजीम के तहत सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर की कंपनियों पर लागू होगा।
सरकारी नौकरी करने वालों के पहले से ही एनपीएस कंट्रीब्यूशन पर 14% डिडक्शन मिलता है। इस बदलाव के बाद प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी इसका फायदा होगा।
सेक्शन 80CCD(2) के तहत एनपीएस डिडक्शन न्यू और ओल्ड दोनों टैक्स रिजीम में उपलब्ध है। 14 प्रतिशत की बढ़ी लिमिट सिर्फ नई, सिंप्लिफाइड रिजीम के तहत ही लागू होगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट स्पीच में कहा, 'सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट में सुधार के लिए NPS के लिए कंपनी के खर्च की कटौती को कर्मचारी की सैलरी के 14% करने का प्रस्ताव है'
नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस एक सरकारी निवेश योजना है, जिसे रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए बनाया गया है। एनपीएस में टियर 1 और टियर 2 अकाउंट्स होते हैं।
NPS टियर 1 एक पेंशन अकाउंट है, जो रिटायरमेंट सेविंग पर फोकस है। वहीं, एनपीएस टियर 2 एक तरह से वॉलेंटरी सेविंग अकाउंट की तरह काम करता है।