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Tax Relief: दो प्रॉपर्टी के मालिक हैं तो खुश हो जाइए, इतना बचेगा टैक्स

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घर के मालिकों को टैक्स में राहत

मोदी सरकार ने बजट 2025 में घर के मालिकों को टैक्स में बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बताया कि अब दूसरे घर पर टैक्स बचत की शर्तों में भी छूट दी जा रही है।

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दो घर पर टैक्स क्लेम

अगर आपके पास दो घर यानी प्रॉपर्टी है और आप दोनों में रहते हैं तो अब दोनों पर टैक्स बेनिफिट्स क्लेम कर सकते हैं। इससे पहले ये टैक्स छूट सिर्फ एक घर के लिए ही उपलब्ध थी।

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किराए पर TDS की लिमिट

सरकार ने किराए पर टीडीएस के लिए 2.40 लाख की सालाना लिमिट बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया है। वित्त मंत्री बताया कि इससे टीडीएस ट्रांजैक्शंस कम होगी और छोटे टैक्सपेयर्स को फायदा होगा।

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6 लाख तक रेंट पर टीडीएस नहीं

इसका मतलब है कि सरकार ने रेंट से होने वाली इनकम पर TDS की छूट दोगुनी से भी ज्यादा कर दी। अब 6 लाख रुपए तक के सालाना किराए पर कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा।

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इनकम टैक्स पर बड़ी छूट

इनकम टैक्स को लेकर सरकार ने बड़ी राहत दी है। न्यू टैक्स रिजीम में अब 12 लाख तक कमाई टैक्स फ्री होगी। सैलरीड क्लास के लिए 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ छूट 12.75 लाख रुपए होगी।

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टैक्स पर कितना होगा फायदा

12 लाख तक की सालाना कमाई पर 4-8 लाख रुपए पर 5% टैक्स और 8-12 लाख की कमाई पर 10% टैक्स सरकार माफ कर देगी। इससे टैक्सपेयर को 60,000 रुपए का सीधा फायदा होगा।

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12 लाख से ज्यादा इनकम पर टैक्स कैलकुलेशन

अगर किसी की सालाना इनकम 12 लाख रुपए से ज्यादा होती है तो उसकी टैक्स की कैलकुलेशन में 4-8 लाख पर 5% और 8-12 लाख पर 10% टैक्स भी जोड़ा जाएगा।

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