वित्त वर्ष 2023-24 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई है। रिटर्न फाइल करने के बाद कुछ छूट जाए तो रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
आयकर अधिनियम धारा 139 (5) में संशोधित ITR फाइल कर सकते हैं। रिवाइज्ड रिटर्न फाइलिंग में गलतियां सुधार सकते हैं, छूटी जानकारी जोड़ सकते हैं।
पहले रिटर्न फाइलिंग के बाद रिफंड मिलने में वक्त लगता था। अब 2-3 दिन में रिफंड मिल जाता है। रिफंड आने के बाद इसी नियम से ITR में सुधार कर सकते हैं।
31 जुलाई 2023 तक रिटर्न फाइल न करने पर लेट रिटर्न फाइल के लिए 31 दिसंबर 2023 तक का वक्त मिलेगा। लेट रिवाइज्ड रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं।
2.5 से 5 लाख रुपए इनकम वाले 1,000, उससे अधिक को 5000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। लेट फाइल रिटर्न पर भी रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
दोबारा रिटर्न फाइल करने में गलती हो जाए तो उसे भी ठीक कर सकते हैं। बस ध्यान रखें यह काम 31 दिसंबर 2023 से पहले ही करना पड़ेगा।
ओरिजिनल ITR की तरह ही संशोधित आईटीआर भी ई-वैरिफाई करना होता है। इसके लिए 30 दिन का समय मिलता है।
अगर आईटीआर ई-वैरिफाई नहीं करते हैं तो रिवाइज्ड रिटर्न का कोई मतलब नहीं रह जाता। उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है।
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