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ITR फाइल करने में हो गई गलती और कम आया रिफंड, जानें क्या करें?

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ITR फाइल करने की लास्ट डेट

वित्त वर्ष 2023-24 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई है। रिटर्न फाइल करने के बाद कुछ छूट जाए तो रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

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रिवाइज्ड ITR फाइलिंग में सुधारें गलतियां

आयकर अधिनियम धारा 139 (5) में संशोधित ITR फाइल कर सकते हैं। रिवाइज्ड रिटर्न फाइलिंग में गलतियां सुधार सकते हैं, छूटी जानकारी जोड़ सकते हैं।

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रिफंड आने के बाद क्या करें

पहले रिटर्न फाइलिंग के बाद रिफंड मिलने में वक्त लगता था। अब 2-3 दिन में रिफंड मिल जाता है। रिफंड आने के बाद इसी नियम से ITR में सुधार कर सकते हैं।

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लेट रिवाइज्ड रिटर्न भी कर सकते हैं फाइल

31 जुलाई 2023 तक रिटर्न फाइल न करने पर लेट रिटर्न फाइल के लिए 31 दिसंबर 2023 तक का वक्त मिलेगा। लेट रिवाइज्ड रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं।

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लेट रिटर्न भरने पर कितना जुर्माना लगेगा

2.5 से 5 लाख रुपए इनकम वाले 1,000, उससे अधिक को 5000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। लेट फाइल रिटर्न पर भी रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

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रिवाइज्ड रिटर्न में भी गलती हो जाए तो क्या करें

दोबारा रिटर्न फाइल करने में गलती हो जाए तो उसे भी ठीक कर सकते हैं। बस ध्यान रखें यह काम 31 दिसंबर 2023 से पहले ही करना पड़ेगा।

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रिवाइज्ड रिटर्न में गलती सुधारते समय ध्यान दें

ओरिजिनल ITR की तरह ही संशोधित आईटीआर भी ई-वैरिफाई करना होता है। इसके लिए 30 दिन का समय मिलता है।

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रिवाइज्ड रिटर्न फाइलिंग में न करें गलती

अगर आईटीआर ई-वैरिफाई नहीं करते हैं तो रिवाइज्ड रिटर्न का कोई मतलब नहीं रह जाता। उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है।

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