पहली बार सोने-चांदी जैसी कीमती धातुएं E-Way Bill के दायरे में आ गई हैं। अब एक राज्य से दूसरे राज्य में गहने ले जाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिल जरूरी होगा।
CBIC की नोटिफिकेशन के मुताबिक, नया नियम दुकानदार और कस्टमर्स दोनों पर लागू होगा। सोने-चांदी के कीमती गहने ले जाने के लिए ई-वे बिल देना पड़ेगा।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने साफ कर दिया है कि राज्य के भीतर या बाहर एक जगह से दूसरी जगह गहने ले जाने के लिए ई-वे बिल जेनरेट जरूरी होगा।
बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर कार्गो कॉम्पलेक्स, सीमा शुल्क स्टेशन कंटेनर फ्रेट स्टेशन जैसी जगहों पर ई-वे बिल लागू नहीं किया जाएगा।
CBIC की नोटिफिकेशन के मुताबिक, 2 लाख से ज्यादा कीमत के आभूषणों पर ई-वे बिल नियम लागू होगा और ये बिल दिखाना ही पड़ेगा।
1 अक्टूबर, 2023 से नियम लागू होगा। हालांकि, राज्य अपनी सुविधा के अनुसार इसे लागू कर पाएंगे। बिल लागू करने का फैसला राज्य कर आयुक्त लेंगे।
CBIC की तरफ से बताया गया है कि गहनों की रिपेयरिंग या टूट फूट को सही कराने के लिए ले जा रहे हैं तो भी ई-वे बिल की जरूरत पड़ेगी।
CBIC के मुताबिक, व्यापारियों को ई-वे बिल जेनरेट करने पर गाड़ी की डिटेल्स डालने पर छूट रहेगी। सुरक्षा कारणों की वजह से ऐसा फैसला लिया गया है।
ऑनलाइन सोने-चांदी के गहने खरीदने पर स्पेशल नंबर और ई-वे बिल जेनरेट किया जाएगा। यानी ऑनलाइन गहनों की खरीदारी पर भी नियम लागू होगा।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, नया नियम कारोबार पर बेवजह कंप्लायंस बढ़ाएगा। एक और नियम आने से कारोबार प्रभावित होगा। आम आदमी पर भी इसका असर होगा।