राजस्थान में भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री और दीया कुमारी व प्रेम चंद बैरवा डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। दीया कुमारी जयपुर राजघराने से संबंध रखती हैं। लंदन से पढ़ाई के बाद राजनीति में आईं।
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क्या डिप्टी सीएम का पद संवैधानिक है
भारतीय संविधान में उप-मुख्यमंत्री जैसा कोई संवैधानिक पद नहीं है यानी किसी भी राज्य के लिए डिप्टी सीएम पद का जिक्र नहीं है।
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संवैधानिक नहीं तो क्यों बनाए जाते हैं डिप्टी सीएम
उप-मुख्यमंत्री का पद सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था है, ताकि राजनीतिक पार्टियां सभी धर्मों और जातियों को साध सकें। राज्य के मुख्यमंत्री की तरह डिप्टी सीएम के पास विशेष पावर नहीं होते हैं।
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डिप्टी सीएम दीया कुमारी के अधिकार क्या हैं
संविधान में उप-मुख्यमंत्री जैसा कोई पद नहीं इसलिए किसी भी विभाग की कोई भी फाइल डिप्टी सीएम से होकर मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचती। मतलब डिप्टी सीएम का पद सिर्फ प्रतीकात्मक होता है।
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डिप्टी सीएम दीया कुमारी को कितना भत्ता मिलेगा
डिप्टी सीएम रैंक और भत्तों के मामले में कैबिनेट मंत्री के बराबर ही होता है। शपथ लेते समय भी उप-मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले सकता है। उन्हें मंत्री के तौर पर शपथ लेनी पड़ती है।
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डिप्टी सीएम दीया कुमारी कौन से विभाग देखेंगी
उप-मुख्यमंत्री के पास कोई अलग से अधिकार या पावर नहीं होते हैं। वे सिर्फ वही विभाग देख सकते हैं, जो कैबिनेट में उन्हें सौंपा जाता है।
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डिप्टी सीएम दीया कुमारी की पावर
मुख्यमंत्री की तरह डिप्टी सीएम के पास कोई विशेष वित्तीय या प्रशासनिक पावर नहीं होती है। डिप्टी सीएम का कोई तय कार्यकाल भी नहीं होता है। राजनीतिक समीकरण बदलने पर हटाया जा सकता है।