कई बार ट्रैवल का प्लान कैंसिल हो जाता है और टिकट कैंसिल करवाना पड़ता है। ऐसे में जुर्माना काटकर रेलवे पैसा लौटाता है। ऐसे में आप चाहें तो कोई और उस टिकट पर यात्रा कर सकता है।
रेलवे का नियम कहता है कि आपके कंफर्म टिकट पर आपकी फैमली का कोई सदस्य सफर कर सकते हैं। यह नियम लंबे समय से है, जिसकी जानकारी काफी कम लोगों को है।
रेलवे का नियम कहता है कि आप अपना कंफर्म टिकट सिर्फ फैमिली मेंबर्स यानी 7 लोगों को ही ट्रांसफर कर सकते हैं, जिनमें माता-पिता, भाई-बहन, बेटे-बेटी या वाइफ शामिल हैं।
रेलवे टिकट ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले टिकट का प्रिंटआउट लें। नजदीकी रेलवे स्टेशन के काउंटर पर जाकर जिसके नाम ट्रांसफर करवाना है उसका आईडी प्रूफ लेकर जाएं। ट्रांसफर फॉर्म भरें।
अपना कंफर्म टिकट आप सिर्फ एक बार ही ट्रांसफर कर सकते हैं। एक बार किसी के नाम टिकट ट्रांसफर करने के बाद उसे आगे बदला नहीं जा सकता है।
रेलवे के नियमों के मुताबिक, आप अपना टिकट किसी को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कम से कम 24 घंटे पहले अप्लाई करना होता है। वरना ट्रांसफर नहीं हो पाएगा।
रेलवे का नियम कहता है कि अगर आप किसी शादी या समारोह में जा रहे हैं और टिकट किसी दूसरे के नाम ट्रांसफर करना है तो 48 घंटे पहले आवेदन करना होगा।