ITR फाइल करने के बाद अब टैक्सपेयर्स को रिफंड का इंतजार है। हर कोई जानना चाहता है कि उनके खाते में रिफंड कब तक आएगा।
बता दें कि ITR रिफंड उस कंडीशन में आता है, जब आपका टैक्स पेमेंट एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी से ज्यादा होता है।
इनकम टैक्स रिफंड ITR फाइल करने की तारीख से 7 से 120 दिनों (6 महीने) के भीतर आ जाता है। ज्यादातर केस में ये 15 दिनों में ही आ जाता है।
इनकम टैक्स रिफंड का क्या स्टेटस चेक करने के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर चेक कर सकते हैं।
इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की वेबसाइट tin.tin.nsdl.com के जरिये भी टैक्स रिफंड का स्टेटस देख सकते हैं।
सबसे पहले www.incometax.gov.in की वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद यूजर आईडी (पैन) और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन करें।
यहां 'E-File' ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद 'इनकम टैक्स रिटर्न' चुनें और फिर 'व्यू फाइल्ड रिटर्न' पर क्लिक करें।
अब आपको 'व्यू डिटेल्स' ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, जो फाइल किए गए नए ITR का स्टेटस दिखाएगा।
वेबसाइट tin.tin.nsdl.com के जरिए भी इनकम टैक्स स्टेटस देख सकते हैं। इसके लिए यूजर्स को अपना पैन नंबर दर्ज करना होगा। अब असेसमेंट ईयर चुनें। 'रिफंड पेमेंट' स्टेटस सामने आ जाएगा।