केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अनुसार, घर में कितना भी सोना रख सकते हैं लेकिन उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए, ताकि पता चल सके कि सोना कहां से आया है।
आयकर कानून के अनुसार, शादीशुदा महिला अपने पास 500 ग्राम सोना रख सकती है। वहीं, अविवाहित महिलाएं 250 ग्राम सोना रख सकती हैं।
आयकर कानून के अनुसार, कोई भी पुरुष अपने घर में या अपने पास सिर्फ 100 ग्राम सोना ही रख सकते हैं।
अगर घोषित आय या कर-मुक्त आय जैसे खेती-किसानी से सोना खरीदने पर विरासत में मिला सोना होता है। इस पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है।
घर में आप जितना चाहे उतना सोना रख लें, उस पर टैक्स नहीं लगता है लेकिन जब भी सोना बेचने जाएंगे तो टैक्स देना होगा।
अगर आप खरीदना हुआ सोना तीन साल बाद बेचने जा रहे हैं तो उस पर जितना मुनाफा होगा उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगाया जाता है।
3 साल में SGB बेचने पर प्रॉफिट से हुए इनकम में यह जुड़ जाता है। इसके बाद टैक्स स्लैब के हिसाब से इस पर टैक्स लगता है। 3 साल बाद SGB बेचने पर लाभ का 20% टैक्स लग सकता है।