कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने खुद एक वीडियो शेयर कर बताया है कि किन हालातों में PF क्लेम रिजेक्ट किया जा सकता है। साथ ही इससे बचने के लिए कौन-से दस्तावेज जरूरी होते हैं।
EPFO के मुताबिक, आपके नाम की स्पेलिंग या फिर फैमिली डिटेल्स में गलतियां होने पर आपका PF क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।
इसके अलावा आप जो भी चेक या पासबुक की फोटो देते हैं, उसकी इमेज साफ-सुथरी होनी चाहिए। ये क्लियर न होने पर क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।
इसके अलावा अगर आपने जो चेक दिया है, उस पर आपका नाम प्रिंट नहीं है तो भी आपका पीएफ क्लेम रिजेक्ट किया जा सकता है।
पीएफ क्लेम करते समय जिस भी खाते में पैसा चाहिए उसकी पूरी डिटेल्स देनी चाहिए। आधी-अधूरी जानकारी देने पर भी क्लेम रिजेक्ट हो जाता है।
इसके अलावा KYC यानी Know Your Customer डिटेल्स भी अधूरी होने पर पीएफ क्लेम रिजेक्ट किया जा सकता है।
पीएफ क्लेम के लिए आपको नौकरी ज्वॉइन करने और छोड़ने (इस्तीफे) की सही तारीख का उल्लेख करना जरूरी है। वरना आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।
अगर आपके द्वारा बताई गई उम्र और जन्मतिथि में डिफरेंस मिलता है तो भी आपका पीएफ क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।