देश में लोकसभा चुनाव 2024 कुल 7 चरणों में कराए जाएंगे। आचार संहिता (Model Code of Conduct) लग गई है। ऐसे में कैश से लेकर ज्वैलरी तक कई चीजों पर पाबंदी लगी है।
अगर आचार संहिता के दौरान आपके पास चुनाव आयोग से निर्धारित लिमिट से ज्यादा कैश मिलता है तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। यहां तक की जेल भी हो सकती है।
चुनाव आयोग के अनुसार, आचार संहिता में कोई भी सिर्फ 50,000 तक कैश कैरी कर सकता है। इससे ज्यादा कैश मिलने पर चुनाव अधिकारी आपसे पूछताछ कर सकते हैं।
चुनाव आयोग के मुताबिक, चूंकि चुनाव के साथ शादी-विवाह का भी सीजन है तो अगर कोई चाहे तो 50 हजार से ज्यादा कैश ले जा सकते हैं लेकिन इसके लिए तीन डॉक्यूमेंट्स पास में होना चाहिए।
अगर आप चुनाव आयोग की लिमिट से ज्यादा कैश ले जा रहे हैं तो पहचान पत्र, कैश का प्रूफ, मतलब कहां से पैसा आया और पैसे के एंड यूज का प्रूफ होना चाहिए कि पैसा किस काम में यूज होगा।
चुनाव आयोग के अनुसार, अगर आपके पास ये तीनों डॉक्यूमेंट्स हैं और चुनाव आयोग के अधिकारी आपसे संतुष्ट होते हैं तो आप कैश ले जा सकते हैं।
अगर आपके डॉक्यूमेंट्स और जवाब से चुनाव अधिकारी संतुष्ट नहीं हैं तो आपको कैश ले जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, आपका पैसा जब्त हो सकता है और जेल भी भेजा जा सकता है।
चुनावी आचार संहिता में गहने की लिमिट भी तय की गई है। आप 50 हजार की कीमत तक का सोना ले जा सकते हैं। इससे ज्यादा ले जाने के लिए डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वरना जेल जाना पड़ेगा।