होली की मस्ती और हुड़दंग में जबरदस्त जशन् मनाया जाता है। इस मौके पर पार्टी की जाती हैं। जिसमें जाम भी छलकते हैं। ऐसी होली पार्टी करने से पहले शराब से जुड़े नियम जान लेना चाहिए।
इंडियन वाइन एकेडमी की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में 25 साल से ज्यादा उम्र वाले 9 लीटर व्हिस्की, रम या वोदका और 18 लीटर तक वाइन या बीयर घर में रख सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में 4.5 लीटर यानी 6 बोतल विदेशी शराब, 12 केन बीयर और 1 लीटर देशी शराब घर में बिना रसीद रख सकते हैं। पाउच में पांच पौवे यानी 200 मिलीलीटर ही रख सकते हैं।
पंजाब में लोग घर में देशी या विदेशी शराब की सिर्फ दो बोतल ही रख सकते हैं। यहां होली पार्टी में इससे ज्यादा शराब स्टोर करने के लिए हर साल 1,000 रु. देकर लाइसेंस लेना पड़ता है।
हरियाणा में नियम अनुसार, देशी शराब की 6 और विदेशी शराब की 18 बोतल घर में रख सकते हैं। इससे ज्यादा की शराब स्टोर करने के लिए 200 रुपए महीने की फीस देकर लाइसेंस लेना पड़ेगा।
पहाड़ी राज्यों में घर में अल्कोहल रखने का अलग नियम है। हिमाचल प्रदेश में घर में 36 बोतल व्हिस्की और 48 बोतल बीयर रख सकते हैं। इससे ज्यादा शराब क लिए L-50 लाइसेंस लेना पड़ता है।
उत्तराखंड में 12,000 रुपए की सालाना लाइसेंस फीस और कुछ शर्तों से घर में किसी समय 9 लीटर भारतीय निर्मित विदेशी शराब, 18 लीटर विदेशी शराब और 15.6 लीटर बीयर स्टोर कर सकते हैं।
हर राज्य में शराब पीने की न्यूनतम उम्र अलग-अलग है। ज्यादातर में 21 या 25 साल है। कुछ राज्यों में 18 साल भी है। इनमें गोवा, हिमाचल, राजस्थान, सिक्किम, कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी हैं।
घर में शराब रखने के नियम का उल्लंघन करने पर अलग-अलग राज्यों में सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। गोवा में इसकी कड़ी सजा है। 10 साल की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकता है।