नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में करें निवेश कर 50 हजार रुपए तक अतिरिक्त छूट पा सकते हैं। यह छूट 80C के अलावा 80CCD(1B) के तहत दी जाती है।
सेविंग अकाउंट पर सालाना ₹10 हजार तक के ब्यूज पर छूट दी जाती है। सीनियर सिटीजन के लिए यह छूट 80TTB के तहत ₹50 हजार रुपए तक भी हो सकती है।
होम लोन लेने जा रहे हैं तो उसके ब्याज पर सेक्शन 24B के तहत 2 लाख रुपए तक छूट का फायदा उठा सकते हैं।
अगर पहली बार घर खरीद रहे हैं और उसकी कीमत 45 लाख रुपए से कम है तो आप होम लोन के ब्याज पर 1.5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त छूट पा सकते हैं।
हाउस रेंट अलाउंस यानी किराया भत्ता (HRA) भी आपका टैक्स बचा सकता है। अगर आप अपने ही घर में रहते हैं तो चाहें तो अपने पैरेंट्स को किराया देकर इसका फायदा ले सकते हैं।
अगर आपने फैमिली में पत्नी, बच्चे या माता-पिता के लिए हेल्थ पॉलिसी ले रखी है तो इस पर 25 हजार तक की इनकम टैक्स छूट पा सकते हैं। माता-पिता बुजुर्ग हैं तो यह 50 हजार तक हो सकती है।
अगर फैमिली में कोई दिव्यांग है तो आप उनकी देखभाल और मेडिकल खर्चों पर 75 हजार रुपए तक की छूट पा सकते हैं। 80% से ज्यादा दिव्यांगता होने पर यह छूट 1.25 लाख रुपए तक हो सकती है।
किसी मान्यता प्राप्त चैरिटी या राहत कोष में दान करके आप सेक्शन 80G के तहत दान की गई राशि का 50 या 100% तक टैक्स बचा सकते हैं।
अपने बच्चे के लिए एजुकेशन लोन ले रखा है तो इसकी ब्याज पर भी टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। यह छूट अनलिमिटेड हो सकती है। जब तक लोन खत्म नहीं होता, तब तक छूट पा सकते हैं।
इन तरीकों की मदद से आप चाहें तो चार लाख तक की छूट इनकम टैक्स पर पा सकते हैं। हालांकि, इसकी सही जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लें।