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हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो गया? तुरंत करें ये 7 काम

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रिजेक्शन लेटर ध्यान से पढ़ें

सबसे पहले घबराएं नहीं। इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम रिजेक्शन का कारण लिखित में देती है। इसे ध्यान से पढ़ें क्योंकि यही बताएगा कि आपका क्लेम क्यों खारिज हुआ।

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कंपनी के कस्टमर केयर से बात करें

कई बार क्लेम डॉक्यूमेंट या जानकारी की कमी से रिजेक्ट हो जाता है। अपनी पॉलिसी और क्लेम डिटेल्स बताकर कॉल करें। अपनी बात को मजबूत बनाने के लिए ईमेल में लिखें कि रिजेक्शन गलत है।

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शिकायत निवारण अधिकारी को लिखें

अगर कस्टमर केयर से समाधान नहीं मिलता, तो GRO (Grievance Redressal Officer) को लिखें। हर कंपनी में GRO होता है। GRO को आपकी शिकायत 15 दिनों के अंदर हल करनी होती है।

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बीमा लोकपाल सबसे मजबूत विकल्प

अगर इंश्योरेंस कंपनी 15-30 दिन में सही जवाब नहीं देती, तो आप बीमा लोकपाल के पास जा सकते हैं। ये सरकारी और स्वतंत्र संस्था है। बिना फीस ग्राहकों और कंपनियों के विवाद सुलझाता है।

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IRDAI से भी कर सकते हैं शिकायत

आप IRDAI के बीमा भरोसा पोर्टल पर भी शिकायत कर सकते हैं। IRDAI क्लेम पास नहीं कराता। लेकिन आपकी शिकायत कंपनी तक पहुंचाता है और जवाब मांगता है। इससे कंपनी पर दबाव बनता है।

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कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं

अगर बीमा लोकपाल के फैसले से भी संतुष्ट नहीं हैं, तो आखिरी रास्ता उपभोक्ता अदालत है। कंपनी के खिलाफ केस दायर किया जा सकता है। अदालत आपके हक में फैसला दे सकती है।

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शिकायत करने से पहले क्या-क्या करें

हमेशा क्लेम डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। रिजेक्शन लेटर और पॉलिसी की कॉपी संभालकर रखें। क्लेम फाइल करते समय पॉलिसी नियमों को ध्यान से पढ़ें।

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