ITR भरते वक्त सभी तरह के निवेश और इनकम की सही जानकारी दें। आईटीआर में गलत जानकारियां आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है।
अगर आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिला है, तो ये जरूरी नहीं कि आपने कुछ गलत ही किया है। हो सकता है आपसे एक सामान्य पूछताछ हो।
कई बार बिना ITR फाइल करे भी नोटिस आ जाता है। जो लोग टैक्स स्लैब में आते हैं और ITR फाइल नहीं करते उन्हें आयकर विभाग नोटिस भेजता है।
ITR फाइल करते वक्त TDS बेहद सावधानी से भरें। अगर आपके द्वारा भरे टीडीएस और जहां वो जमा हुआ है, उसमें डिफरेंस आता है, तो आपको नोटिस आ सकता है।
एक फाइनेंशियल ईयर में आपकी इनकम कितनी हुई, इसे ITR में बताना होता है। अगर आप निवेश से होने वाली कमाई छुपाते हैं, तो आपको नोटिस मिल सकता है।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय कई बार लोग बेहद जरूरी जानकारी देना भूल जाते हैं। ऐसे में आप ITR भरते समय किसी CA या प्रोफेशनल की मदद ले सकते हैं।
ITR भरने के लिए कभी भी लास्ट डेट तक इंतजार न करें। कई बार हड़बड़ी में गलतियां होने के चांस ज्यादा रहते हैं। ITR की लास्ट डेट 31 जुलाई, 2023 है।
अगर कोई टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म (ITR Form) में गलत जानकारी देता है, तो आयकर विभाग उसे अलग-अलग एक्ट के तहत नोटिस भेज सकता है।