सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के कोचिंग सेंटर्स में छात्रों की सेफ्टी से किये जा रहे खिलवाड़ को लेकर सख्त हो गया है। मामले में फटकार लगाते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है।
हाल ही में दिल्ली के राउ आईएस कोचिंग में यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की बेसमेंट में पानी भर जाने से मौत हो गई। जिसके बाद गुस्से में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं।
वहीं इससे पहले जून 2023 में दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक कोचिंग संस्थान की बिल्डिंग में आग लगने से कई छात्रों के घायल होने की घटना सामने आई थी।
कोचिंग सेंटर में आग लगने के मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने इस साल मई में आदेश दिया था कि जो कोचिंग संस्थान फायर सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं कर रहे उन्हें बंद कर दिया जाए।
आदेश के खिलाफ कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नाम का संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। जस्टिस सूर्यकांत और उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने हैरानी जताई कि आदेश का पालन के बजाय संगठन SC आ गया।
मामले में जजों ने वकील की कोई दलील नहीं सुनी और फटकार लगाते हुए कोचिंग फेडरेशन पर 1 लाख रुपए का हर्जाना लगा दिया।
मामले में जजों ने हाल ही में हुए राजिंदर नगर कोचिंग हादसे का उल्लेख किया। कहा, हमने देखा है कि किस तरह अपना भविष्य बनाने के लिए मेहनत कर रहे छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ी।
कोर्ट ने कहा कि कोचिंग अभ्यर्थियों से आसमान छूती फीस लेते हैं और फिर भी उन्हें सुरक्षित माहौल नहीं दे पाते। सेंटर्स में ढंग का वेंटिलेशन और सुरक्षित एंट्रेस और एग्जिट होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोचिंग सेंटर डेथ चेंबर बन गए हैं। अगर सुरक्षा मानक पूरे न कर सकें तो उन्हें ऑनलाइन चलाना बेहतर होगा। मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी।