14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसी दिन की याद में हम हर साल 14 सितंबर को "हिंदी दिवस" मनाते हैं।
भारतीय संविधान के सेक्शन XVII में आधिकारिक भाषा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 343 के तहत, केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी और अंग्रेजी को शामिल किया गया है।
हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी शब्द "हिंद" से हुई है, जिसका अर्थ है "सिंधु नदी की भूमि"।
1965 में हिंदी केंद्र सरकार की एकमात्र कामकाजी भाषा बनी।
हिंदी फिजी में आधिकारिक भाषा है। सूरीनाम, गुयाना, मॉरीशस, त्रिनिदाद और टोबैगो में इसे क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है।
हिंदी भाषा से जुड़े प्रावधानों की देखरेख भारत सरकार का "केंद्रीय हिंदी निदेशालय" करता है।
हिंदी दुनिया में चौथी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली पहली भाषा है। वहीं 600 मीलियन से ज्यादा लोग हिंदी भाषा बोलते हैं।
हिंदी कई देशों जैसे श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और अमेरिका में भी बोली जाती है।
बिहार हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने वाला पहला राज्य था, जिसने उर्दू को हटाकर हिंदी को अपनाया।
1805 में लल्लूलाल द्वारा लिखित "प्रेम सागर" हिंदी में प्रकाशित होने वाली पहली पुस्तक मानी जाती है।