नीट रिजल्ट मामले में केंद्र के प्रस्ताव के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट का NEET रिजल्ट रद्द करने की अनुमति दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स वाले कैंडिडेट का नीट रिजल्ट रद्द करने के साथ ही उनके लिए दोबारा एग्जाम आयोजित करने और उन्हें दोबारा परीक्षा देने का एक और मौका देने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को 23 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित करने और उन 1563 उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड रद्द करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कैंडिडेट्स के मन में यह सवाल उठ रहे हैं कि NEET री एग्जाम का रिजल्ट कब आयेगा और उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया पर क्या असर होगा?
कैंडिडेट की असमंजस को दूर करते हुए, मामले में एनटीए की ओर से कहा गया है कि री एग्जाम के रिजल्ट 30 जून से पहले घोषित किए जाएंगे और एडमिशन के लिए काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होगी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ग्रेस मार्क्स वाले नीट कैंडिडेट के लिए दोबारा एग्जाम देना आसान नहीं होगा। उन्हें काफी स्ट्रेस से गुजरना होगा और दोबारा तैयारी का प्रेशर अलग से।
सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स वाले वैसे कैंडिडेट जिनका रिजल्ट रद्द कर दिया गया है और उनमें से जो दोबारा एग्जाम नहीं देना चाहते, उनके लिए एक विकल्प सुझाया है।
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो दोबारा नीट एग्जाम में नहीं बैठना चाहते वैसे कैंडिडेट्स के पास एक ही ऑप्शन है कि वे बिना ग्रेस मार्क्स वाला अपना ऑरिजनल रिजल्ट स्वीकार कर लें।
ग्रेस मार्क्स वाले कैंडिडेट को दो आप्शन मिले हैं या तो वे री एग्जाम में बैठें या बिना ग्रेस मार्क्स वाले मार्क्स के साथ आगे बढ़ें। फैसला कैंडिडेट्स को करना है।