NEET यूजी एग्जाम अनियमिता मामले में याचिकाओं पर 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा कि नीट यूजी परीक्षा कैंसिल होगी या काउंसलिंग शुरू होगी।
इससे पहले नीट यूजी मामले में परीक्षा रद्द करने की मांग सहित विभिन्न 38 याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने डिटेल मांगा था और 11 जुलाई का समय दिया था।
मामले में सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ कर रही है। याचिकाकर्ता दोबारा परीक्षा की मांग पर अड़े रहे तो सरकार और एनटीए इसके खिलाफ हैं।
8 जुलाई की सुनवाई के अनुसार नीट परीक्षा दोबारा होगी या नहीं इस मामले का फैसला तीन मापदंडों के आधार पर किया जाएगा।
चीफ जस्टिस ने 3 पैरामीटर पर डिटेल मांगे हैं जिसमें पहला है- अदालत यह देखेगा कि क्या कथित उल्लंघन सिस्टम लेवल पर हुआ है। यदि ऐसा हुआ तो दोबारा परीक्षा होगी।
दूसरे पैरामीटर में कोर्ट यह चेक करेगा कि क्या उल्लंघन से पूरी परीक्षा प्रक्रिया की अखंडता प्रभावित हुई। यदि हां तो नीट यूजी परीक्षा दोबारा होगी।
फैसले से पहले कोर्ट यह भी देखेगाा कि धोखाधड़ी के लाभार्थी छात्रों को बेदाग छात्रों से अलग करना संभव है या नहीं। यदि अलग करना संभव नहीं हुआ तो नीट परीक्षा कैंसिल कर दोबारा होगी।
SC ने कहा है कि 11 जुलाई को याचिकाकर्ता के वकील इस बात पर दलीलें पेश करेंगे कि दोबारा परीक्षा क्यों होनी चाहिए। केंद्र तारीखों की पूरी लिस्ट देगा। सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट देगी।
सीजेआई ने कहा था, परीक्षा में अलग-अलग आर्थिक वर्ग के छात्र शामिल होते हैं। दोबारा परीक्षा आयोजित होने पर उनके खर्च, ट्रैवल की परेशानी के साथ ही एकेडमिक अव्यवस्था की चिंता बढ़ेगी।