अंतरिम जमानत पर अरविंद केजरीवाल क्या कर पाएंगे क्या नहीं, जानें नियम
National May 10 2024
Author: Satyam Bhardwaj Image Credits:Instagram
Hindi
केजरीवाल को अंतरिम जमानत
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। वह शुक्रवार शाम तक जेल से बाहर आ सकते हैं। 1 जून तक बाहर रहेंगे फिर 2 जून को सरेंडर करना होगा।
Image credits: Instagram
Hindi
अंतरिम जमानत क्या होती है
अंतरिम जमानत कुछ वक्त की जमानत होती है। इसे तब दिया जाता है, जब रेगुलर बेल की एप्लीकेशन पर सुनवाई चलती रहती है। इससे सामान्य जमानत की सुनवाई तक कस्टडी से राहत मिल जाती है।
Image credits: Facebook
Hindi
अंतरिम जमानत की शर्त क्या है
कई शर्तों के साथ अंतरिम जमानत कोर्ट दे सकती है। इसे बढ़ाया भी जा सकता है। हमेशा शर्तें ऐसी होती हैं, जिससे आरोपी जेल से बाहर आकर जांच प्रभावित न कर सके।
Image credits: social media
Hindi
जमानत पर क्या नहीं कर पाएंगे केजरीवाल
अंतरिम जमानत पर केजरीवाल चुनाव प्रचार कर पाएंगे। सचिवालय, सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे। बयानबाजी नहीं करेंगे। एलजी के आदेश के बिना किसी आधिकारिक फाइल पर साइन नहीं करेंगे।
Image credits: social media
Hindi
सामान्य जमानत अंतरिम जमानत से कितनी अलग
साधारण जमानत का अधिकार हर भारतीय को है। किसी भी आरोप में पुलिस अरेस्ट करती है तो जमानत के लिए कोर्ट में अपील कर सकता है। CRPC की धारा 437, 439 के तहत जमानत मिल सकती है।
Image credits: social media
Hindi
अग्रिम जमानत क्या है
अगर किसी को आशंका है कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है तो वह सीआरपीसी की धारा 438 के तहत एडवांस बेल यानी अग्रिम जमानत ले सकता है। यह सिर्फ गैर-जमानती अपराध में मिल सकता है।