18-22 सितंबर तक चलने वाले संसद के विशेष सत्र में केंद्र सरकार द्वारा एडवोकेट्स (अमेंडमेंट्स) बिल 2023 पेश किया जाएगा। इसे राज्यसभा ने 3 अगस्त को पास किया था।
एडवोकेट्स (अमेंडमेंट्स) बिल 2023 द्वारा एडवोकेट्स एक्ट 1961 में संशोधन किया जाएगा। इसका उद्देश्य एक अधिनियम द्वारा कानूनी पेशे को रेगुलेट करना है।
एडवोकेट्स एक्ट में संशोधन कर कानूनी पेशे को दलालों से मुक्ति दी जाएगी। इसमें प्रावधान है कि हाईकोर्ट और जिला कोर्ट के जज दलालों की लिस्ट तैयार कर प्रकाशित कर सकते हैं।
कोर्ट में बहुत से ऐसे दलाल सक्रिय रहते हैं जो पैसे लेकर वकीलों के लिए ग्राहक खोजते हैं। दलालों की लिस्ट में जिस व्यक्ति का नाम होगा उसे कोर्ट परिसर में आने नहीं दिया जाएगा।
दलालों की लिस्ट में नाम होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति कोर्ट परिसर में जाता है तो उसे तीन महीने तक की कैद और जुर्माने की सजा होगी।
सरकार ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879 को निरस्त करने और अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन करने का फैसला किया है।
एडवोकेट्स (अमेंडमेंट्स) बिल 2023 पास होने के बाद कानून की किताब में अनावश्यक अधिनियमों की संख्या कम हो जाएगी। कानूनी पेशे को एक अधिनियम से रेगुलेट किया जाएगा।