National

क्या जेल में बंद अरविंद केजरीवाल डाल पाएंगे वोट, जानें नियम

Image credits: Social media

तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल

शराब घोटाले में दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। इस बीच लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में उन्हें लेकर कई सवाल हैं। एक सवाल यह भी है कि क्या वह वोट डाल पाएंगे।

Image credits: Social Media

क्या केजरीवाल वोट डाल पाएंगे

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RP Act) 1951 की धारा 62(5) के तहत जेल में बंद किसी भी शख्स के पास वोटिंग का अधिकार नहीं है। हिरासत या सजा काटने वाले कोई भी वोट नहीं डाल सकता है।

Image credits: Instagram

जेल में वोटिंग का अधिकार क्यों नहीं

एक्सपर्ट्स का कहना है कि वोट डालना एक कानूनी अधिकार है। ऐसे में अगर कोई कानून का ही उल्लंघन करता है तो उसका यह अधिकार खुद ही खत्म हो जाता है।

Image credits: Freepik

नजरबंद होने पर वोट डाल सकते हैं या नहीं

अगर किसी को नजरबंद यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है तो वोट डाल सकते हैं। पुलिस घेरे में बूथ जाते हैं या उन्हें प्रशासन को बताना पड़ता है कि किस बूथ पर वोट डालने जा रहे हैं।

Image credits: adobe stock

जेल में रहकर चुनाव लड़ने का अधिकार क्यों

इस पर काफी चर्चा होती रही है। माना गया है कि कई बार राजनैतिक द्वेष से भी विपक्ष को जेल करवा दिया जाता है, ऐसे में जेल में रहकर काबिल इंसान भी चुनाव नहीं लड़ पाता जो सही नहीं है।

Image credits: Freepik

जेल में रहकर चुनाव लड़ने का नियम

साल 2013 में RP Act के सेक्शन 62(5) में संशोधन कर यही तर्क दिया गया। इसमें जेल में रहकर चुनाव लड़ने का अधिकार दे दिया गया। वे अपने लोगों से चुनाव प्रचार करवा सकते हैं।

Image credits: Freepik

क्या जेल से चुनाव लड़ने वाले वोट दे सकते हैं

जेल में रहकर चुनाव तो लड़ा जा सकता है, उसका प्रचार अपने करीबियों से करवाया जा सकता है लेकिन वोट नहीं डाल सकते हैं। बेल पर बाहर आने के बाद भी वोटिंग का अधिकार नहीं मिलता है।

Image credits: adobe stock

क्या सजा पूरी होने पर वोट डाल सकते हैं

अगर जेल में बंद कैदी अपनी सजा पूरी कर चुका है या उसे आरोप मुक्त यानी बरी कर दिया गया है तो वह वोट डाल सकता है, उसे वोटिंग राइट मिल जाती है।

Image credits: Freepik